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जरूरत पड़ने पर क्या पीएफ खाते से एक लाख रुपये निकाल सकते हैं आप?

PF Withdraw Rules: इमरजेंसी मेडिकल केस में आप एडवांस क्लेम भी कर सकते हैं. जिसमें आप 1,00,000 रुपये तक पीएफ खाते से निकाल सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है इसकी प्रक्रिया. 

PF Withdraw Rules: भारत में जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति है. उसका पीएफ खाता होता है. इन खातों को सरकारी संस्था ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है. हर महीने इसमें सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है. यह एक भविष्य बचत पेंशन योजना. 

इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है. तो वहीं जरूरत पड़ने पर आप इससे पैसे भी निकाल सकते हैं. इसके साथ ही इमरजेंसी मेडिकल केस में आप एडवांस क्लेम भी कर सकते हैं. जिसमें आप 1,00,000 रुपये तक पीएफ खाते से निकाल सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है इसकी प्रक्रिया. 

सीरियस मेडिकल केस में ही मिलेगा क्लेम 

ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को गंभीर बीमारी या मेडिकल स्थिति में इलाज के लिए एडवांस मेडिकल क्लेम की सुविधा प्रदान की जाती है. ईपीएफओ द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ जानलेवा गंभीर बीमारियों के दौरान ही कर सकते हैं. 

वह भी तो जब कर्मचारी या उसका मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हो. इसके लिए कर्मचारी या फिर उसके मरीज को सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट सीजीएचएस पैनल हॉस्पिटल में भर्ती होना अनिवार्य है. अगर आपने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया है. तो इस बारे में जांच होने के बाद ही आप मेडिकल क्लेम कर पाएंगे.  

निकाल सकते हैं एक लाख रुपये

मेडिकल इमरजेंसी के केस में ईपीएफओ द्वारा आप ₹1,00,000 तक का एडवांस निकाल सकते हैं. इसके लिए अगर आप वर्किंग डे में एप्लीकेशन दे रहे हैं. तो अगले ही दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा. आप चाहे तो यह पैसा सीधे तौर पर अस्पताल के खाते में भी भिजवा सकते हैं. अस्पताल से मरीज के डिस्चार्ज होने के 45 दिन के भीतर ही आपको मेडिकल स्लिप सबमिट करनी होती है. जिसके बाद  आपका फाइनल बिल एडवांस अमाउंट के साथ सेटल कर दिया जाएगा.  

किस तरह करना होगा अप्लाई ?

आपको पीएफ के लिए ऑनलाइन एडवांस क्लेम करना है. तो उसके लिए आपको आधिकारिक बसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको लाॅग इन के बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा. इसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 31,19,10 सी और 10 डी फिल करना होगा. उसके बाद आपको अपने अकाउंट के लास्ट चार नंबर दर्ज करके वेरीफाई करने होंगे. 

इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको पीएफ का एडवांस फॉर्म 31 भरना होगा. उसके बाद आपको अमाउंट एंटर करना पड़ेगा और अपने चेक या फिर बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी. फिर आपको अपना एड्रेस डालना होगा और फिर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी को एंटर करना होगा आपका क्लेम हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: क्या विंडो एसी लगाने पर ज्यादा आता है बिजली का बिल? ये है सही जवाब

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