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क्या कहीं भी डाल सकते हैं कबूतरों को दाना, ऐसा करने पर कितनी मिल सकती है सजा?

Feeding Pigeons In Open Space: क्या पब्लिक प्लेस पर कबूतरों को दाना डालना नियमों के खिलाफ है? जानें ऐसा करने पर कितना जुर्माना और क्या कार्रवाई हो सकती है.

कई लोग सुबह-शाम पार्क, फुटपाथ या मोहल्ले की खाली जगह पर कबूतरों को दाना डालना अपनी आदत बना चुके हैं. कुछ लोगों के लिए यह काम धार्मिक आस्था और शौक से जुड़ा होता है. लेकिन हर बार यह सही नहीं माना जाता. दरअसल कबूतरों को कहीं भी दाना डालने से गंदगी और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीर मानते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी.

कोर्ट ने साफ कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने से दूसरों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है. अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि अगर कोई शख्स नियम तोड़ते हुए ऐसा करता है. तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है. जानें इसे लेकर क्या हैं नियम. 

क्या कहीं भी कबूतर को डाल सकते हैं दाना? 

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है. आपको बता दें 13 अगस्त को सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि यह प्रतिबंध जारी रहेगा. दरअसल खुले में खाना डालने से फैलने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था.

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यानी मुंबई में कोई भी खुले में कबूतर को दाना ही डाल सकता. लेकिन अगर कोई अपने घर की छत पर ऐसा करता है तो ऐसे लेकर हाईकोर्ट के प्रतिबंध में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. यानी खुले में आप कबूतर खाना नहीं मिला सकते. हालांकि लेकिन आप बता दें अन्य राज्यों में इस तरह का कोई नियम लागू नहीं किया गया है.

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क्या कार्रवाई हो सकती है?

अगर कोई शख्स खुले में कबूतरों को दाना डालता है. तो उस पर नगर निगम एक्ट और पब्लिक न्यूइसेंस से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. कई शहरों में इसके लिए सीधे जुर्माना लगाया जाता है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि यह काम लोगों की सेहत और सफाई व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए इसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है. मुंबई निगम के नए नियमों Solid Waste Management, Health and Sanitation By-laws, 2006 के तहत गैर-निर्धारित जगह पर कबूतरों को दाना डालने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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