Couple Privacy Rights: क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
Couple Privacy Rights: अगर लड़का-लड़की बालिग हैं तो पुलिस के पास उन्हें होटल से गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी को निजता का अधिकार है.

Couple Privacy Rights: कई बार आपने भी ऐसी खबरें सुनी होगी कि पुलिस ने किसी होटल में छापा मारा और कपल्स पकड़ा है. इस तरह से होटल या अन्य निजी जगहों पर की गई पुलिसिया छापेमारी की खबरें अनमैरिड कपल्स को डरा देती हैं. उन्हें लगता है कि पुलिस इस तरह कपल्स को कभी भी पकड़ सकती है. हालांकि, ऐसा नहीं है.
भारत का संविधान, देश के नागरिकों के साथ अनमैरिड कलप्स को भी प्राइवेसी का अधिकार देता है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या पुलिस होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं और अनमैरिड कपल के होटल में ठहरने को लेकर भारत में क्या नियम हैं.
कानून क्या कहता है?
नियमों के अनुसार, अगर कपल बालिग हैं और किसी अपराध से नहीं जुड़े हैं तो पुलिस के पास उन्हें होटल से गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, सभी को जीवन जीने और निजता का अधिकार प्राप्त है. ऐसे में अगर कपल अपनी सहमति से किसी होटल में ठहरे हैं और कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती है. हालांकि, अगर होटल में ठहरे कपल में से कोई साथी आरोप लगता है या अपना बयान बदल देता है तो उस स्थिति में गिरफ्तारी हो सकती है. ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर एक से डेढ़ साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा वैध आईडी और रूम बुकिंग के साथ ठहरने वाले कपल्स को परेशान करने का पुलिस के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है.
पुलिस आने पर क्या करें?
अगर आप भी किसी होटल में रुके हुए हैं और इस समय पुलिस होटल में छापेमारी करती है. साथ ही आपके बालिग होने और वैध आईडी प्रूफ होने के बावजूद पुलिस आपको डराने या गिरफ्तार करने की धमकी देती है तो ऐसे में आप पुलिस से लिखित में मांग कर सकते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है. इसके अलावा ऐसे समय में पुलिसकर्मियों का वीडियो रिकॉर्ड करना कानूनी है. वहीं अगर पुलिस ज्यादा धमकी दे रही है तो पीसीआर कॉल या सीनियर अधिकारियों से भी आप शिकायत कर सकते हैं. अगर पुलिस आपके माता-पिता को बुलाने की धमकी देती है तो ऐसे में आप बालिग होने का प्रूफ दे सकते हैं.
अनमैरिड कपल्स को लेकर हाईकोर्ट ने दिए हैं फैसले
2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनमैरिड कपल को लेकर फैसला दिया था कि बालिग कपल को एक साथ होटल में रूकने का अधिकार है. इसके अलावा 2013 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अविवाहित कपल को होटल में ठहरने से कानून नहीं रोक सकता है. वहीं 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में कपल का साथ रहना कोई अपराध नहीं है और कपल होटल में भी रुक सकते हैं.
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Source: IOCL






















