नहीं बना है बर्थ सर्टिफिकेट तो इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस
Birth Certificate Applying Process: जिन लोगों ने अबतक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है. तो वह अब बनवा सकता है. जानें किस तरह किया जा सकता है इसके लिए आवेदन. जानें आवेदन की आखिरी तारीख.

Birth Certificate Applying Process: भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से दस्तावेज जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों की जरूरत आपको आए दिन कहीं न कहीं इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ ही जाती है. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज शामिल होते हैं. इनमें एक और दस्तावेज है. जो ऐसा होता है. जिसके न होने की वजह से आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ जाती है.
वह दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट. जो किसी भी फार्म को भरने के लिए या किसी योजना में आवेजन करने के लिए जरूरी होता है. कई लोग जन्म के बाद अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं. लेकिन अब सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिया है. जिन लोगों ने अबतक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है. तो वह अब बनवा सकता है. जानें किस तरह किया जा सकता है इसके लिए आवेदन. क्या है इसकी आखिरी तारीख.
इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए बहुत जरूरी होता है. इसके लिए भारत में कुछ नियम तय किए गए होते हैं. जन्म के 21 दिन बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया जाता है. इसके बाद अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है. तो फिर इसके लिए आपको एक्सट्रा फीस चुकानी होती है. पहले भारत में जन्म के 15 साल बाद तक ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते थे.
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लेकिन अब भारत सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. अब कोई भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है. इसके लिए 27 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है. इस दौरान तक कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है. इसके अलावा किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलत जानकारी दर्ज है. तो फिर वह चेंज भी करवा सकता है.
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ऐसे कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब सरकार ने सिस्टम ऑनलाइन तैयार कर दिया है. लगभग हर राज्य में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है. वहां जाकर इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है. भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/general-public पर जाकर के भी इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है. लेकिन अगर किसी को 15 साल या उससे बाद तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है. तो उसे स्थानीय निकाय में जाकर आवेदन देना होगा. इसके लिए संबधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे. और तय फीस चुकानी होगी.
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