एसआईआर के बाद बिहार में बनेंगे नए वोटर कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई और कौन-से डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम?
Bihar Voter ID Card: बिहार में एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग नए वोटर आईडी कार्ड जारी करने जा रहा है. चलिए जानें कि आखिर इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे.

बिहार में चुनाव से पहले मतदाता गहन पुनरीक्षण यानि SIR के बाद अब चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर्स के नाम अंतिम मतदाता लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे उन सभी को एक नया वोटर आईजी कार्ड जारी किया जाएगा. फिलहाल चुनाव आयोग ने इसपर काम शुरू कर दिया है. लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला अंतिम मतदाता लिस्ट के सामने आने और मतदाताओं की ओर से जो फोटो दी गई है, उसकी स्थिति देखने के बाद लिया जाएगा.
ऐसे में चलिए यह जान लेते हैं कि आखिर जो नए वोटर आईडी कार्ड बनने हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कौन-कौन से दस्तावेज काम आएंगे.
ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई?
स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं. सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) या बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट (ceoelection.bihar.gov.in) पर विजिट करें.
स्टेप 2: मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें.
स्टेप 3: New Registration for General Electors ऑप्शन चुनें और फॉर्म-6 भरें.
स्टेप 4: अपनी जानकारी दर्ज करें जैसे कि नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, संपर्क विवरण और परिजनों की जानकारी सही-सही भरें.
स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करें.
स्टेप 6: आवेदन सबमिट करें. फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इस नंबर से आप ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
स्टेप 7: आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) करेंगे. सब कुछ सही होने पर आपका वोटर आईडी कार्ड बनाकर पते पर भेज दिया जाएगा.
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम?
जन्म प्रमाण पत्र- नगर निगम, पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी.
पासपोर्ट- मान्य भारतीय पासपोर्ट की कॉपी.
शैक्षणिक प्रमाणपत्र- मैट्रिक या उससे उच्च कक्षा का सर्टिफिकेट, जिसे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय ने जारी किया हो.
सरकारी पहचान पत्र/पेंशन आदेश- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU (सार्वजनिक उपक्रम) से जारी पहचान पत्र या पेंशन से संबंधित दस्तावेज.
स्थायी निवास प्रमाण पत्र- जिला मजिस्ट्रेट या किसी समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी.
वन अधिकार प्रमाण पत्र- जहां लागू हो, वहां वैधता साबित करने हेतु.
जाति प्रमाण पत्र- SC, ST या OBC श्रेणी के लिए.
NRC दस्तावेज- केवल उन क्षेत्रों में लागू जहां यह आवश्यक है.
परिवार रजिस्टर- स्थानीय निकाय (जैसे पंचायत/नगर निगम) द्वारा जारी.
भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र- किसी सरकारी कार्यालय से जारी आवंटन संबंधी दस्तावेज.
1987 से पहले का सरकारी पहचान पत्र- सरकार या PSU द्वारा 1987 से पहले जारी कोई वैध आईडी.
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