अगले महीने से अपने आप Renew नहीं होंगे Netflix और Hotstar अकाउंट, जानिए RBI के नए नियम
मार्च 2021 में RBI ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस की सीमा छह महीने बढ़ा दी थी, जो अब खत्म हो रही है. अब अक्टूबर से आरबीआई के नए नियम लागू होंगे, जिसमें नेटफ्लिक्स अकाउंट ऑटोमैटिक रिन्यू नहीं होंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल मार्च में एक बयान जारी किया था जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ा दी थी. आरबीआई ने इसे छह महीने तक बढ़ा दिया था. वहीं अब सितंबर 2021 के अंत तक ये डेडलाइन खत्म हो रही है और नए नियम अक्टूबर के महीने से लागू होंगे. यानि अब यूजर्स के नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार अकाउंट अपने आप रिन्यू नहीं होंगे. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
पहले ज्यादा होगी सुरक्षा
दरअसल एडिश्नल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के यूज से मंथली ट्रांजेक्शन प्रोसेस को ज्यादा सेफ बनाने के प्रयास में RBI ने अनिवार्य रूप से इस नए नियम को पेश किया था. इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के माध्यम से किए गए ट्रांजेक्शन शामिल हैं.
इन प्लेटफॉर्म्स पर होगा मंथली ट्रांजेक्शन
ये पेमेंट आमतौर पर यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल सब्सक्रिप्शन बिल्स के साथ-साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पेमेंट के लिए होते हैं. इस ऑटो-पेमेंट सिस्टम के सबसे अधिक प्रभावित नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज़नी + हॉटस्टार आदि होंगे, जिनका अब मंथली ट्रांजेक्शन होगा.
'सेफ ट्रांजेक्शन हमारी पहली प्राथमिकता'
इस कदम की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए, आरबीआई ने कहा, “एडिश्नल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बना दिया है. ऑनलाइन पेमेंट्स के उपयोग में ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के हित में रजिस्ट्रेशन और पहले ट्रांजेक्शन के दौरान AFA का उपयोग करना अनिवार्य है (बाद के ट्रांजेक्शन के लिए 2,000 की सीमा तक छूट के साथ 5,000 तक बढ़ाया गया). आरबीआई ने कहा कि हमारा पहला मकसद ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन से बचाना और ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाना है.
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