यूपी में महिलाओं के ये 7 योजनाएं चला रही योगी सरकार, मिलती है आर्थिक मदद
Women's Day 2025: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. जिनसे उन्हें शैक्षिक, स्वास्थ, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार आता है.

Women's Day 2025: आज महिला दिवस है. दुनिया भर में ये दिन महिलाओं के नाम समर्पित हैं. आज के दिन लोग महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती आई हैं. यूपी सरकार प्रदेश में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं. जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. जिनसे उन्हें शैक्षिक, स्वास्थ, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार आता है. आईए आपको इस खास अवसर पर योगी सरकार की इन योजनाओं के बारे में बताते हैं.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: इस योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है. इसके लिए पात्र यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इस योजना के तहत कन्या के जन्म के समय परिवार को 5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं. इसके बाद पूर्ण टीकाकरण पर दो हज़ार रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश पर 3 हजार रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 3000 और नौंवी कक्षा में प्रवेश पर 5000 रुपये दिए जाते हैं.
रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना: इस योजना के तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को तत्काल आर्थिक और चिकित्सा सहायता दी जाती है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवार की बेटियों के सामूहिक विवाह कराने के लिए हैं. इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवार की बेटियों का सामूहिक विवाह कराती है या शादी के आर्थिक सहायता और शादी के लिए आवश्यक सामान दिया जाता है.
मिशन शक्ति योजना: ये यूपी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महिला की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.
181 महिला हेल्पलाइन: इस योजना के तहत हिंसा की शिकार महिलाओं को सहायता, सेवाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है.
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: ये योजना ऐसे बच्चों के लिए जो पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं. इस योजना के तहत बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराया जाता है.
महिला समृद्धि योजना: इसके तहत महिलाओं को 1,40,000 रुपये तक की लागत वाली इकाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है.
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