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संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के दावे पर हुई सुनवाई, अब 21 जुलाई को तारीख

Sambhal News: संभल शाही जामा मस्जिद मामले पर चंदौसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद इस मामले में अगली तारीख दे दी गई है.

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के दावे को लेकर आज चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. हालांकि हाईकोर्ट ने 19 मई को ट्रायल कोर्ट के सर्वे के आदेश को बरकरार रखते हुए निचली अदालत में सुनवाई के आदेश दिए थे. 

आज हिन्दू पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह के न्यायालय में जमा करा दी है. अब अगली सुवाई 21 जुलाई को होगी. 19 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर अधिवक्ता हरिशंकर जैन और कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह के न्यायालय में वाद दायर किया था. वादी पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने बताया कि इस मामले में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल होगी के आदेश करते हुए इंतजामिया कमेटी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया था जहां कई दौर में सुनवाई हुई.

सुनवाई के लिए कोर्ट ने दी अगली तारीख
हाईकोर्ट में 19 मई 2025 को इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज हो गई. उन्होंने बताया कि जो आदेश न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह जनपद संभल ने दिया था, उसे उच्च न्यायालय ने सही माना. उसी परिपेक्ष्य में वादी पक्ष की ओर से बृहस्पतिवार को 19 मई 2025 के आदेश की प्रति न्यायालय में दाखिल की और न्यायालय से प्रार्थना की कि विपक्षी संख्या पांच और छह का जवाब दावा नहीं आया है. उनका जवाब देने का अवसर भी समाप्त किया जाए. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई नियत कर दी है. इस दौरान एएसआई के अधिवक्ता विष्णु कुमार शर्मा भी मौजूद थे. 

इंतजामिया कमेटी की दायर याचिका के तीन मुख्य बिंदू ये हैं कि इस मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल नहीं है दूसरा बिंदु ये है कि सरकार के खिलाफ कोई भी दावा करने से 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और तीसरा बिंदु ये कि सर्वे का आदेश वादी पक्ष को नहीं दे सकते हैं. मस्जिद कमेटी के वकील शकील अहमद ने बताया कि मामले में आज पूर्ण सुनवाई नहीं हो सकी है अगली तारीख 21/07 लगा दी गई है. 

मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा
संभल की शादी जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले दायर किए गए मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए गाजियाबाद के सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी में प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उनका कहना है कि हम सनातनी हैं हमें भी उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए. न्यायालय ने वादी व प्रतिवादी पक्ष से 21 जुलाई तक आपत्ति मांगी है. 

संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर 19 नवंबर 2024 सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त करते हुए मस्जिद के सर्वे के आदेश कर दिए थे. कोर्ट कमिश्नर ने डीएम और एसपी की मौजूदगी में उसी दिन शाम को मस्जिद का सर्वे किया था और फिर 24 नवंबर 2024 की सुबह जब दोबार सर्वे किया गया तो संभल में बवाल हो गया था. हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे. 

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.

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