एक ऐसा जुर्म, जिसमें नप गए तीन सगे भाई, मिली ऐसी सजा जो मिसाल बनेगी!
UP Ballia Crime News: पांच साल पुराने हत्या के एक मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को कठोर सज़ा सुनाई है. तीन भाई एक महिला की हत्या के दोषी हैं. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

Ballia Murder Case News: कहते हैं इंसान कितने भी बुरे कर्म करे, एक ना एक दिन उसको उसके किए की सज़ा जरूर मिलती है. एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से. यहां पांच साल पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को ऐसी सज़ा मिली है, जो अब सभी के लिए मिसाल बन जाएगी. बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में 31 जनवरी की रात में कुछ अज्ञात लोगों ने गांव के ही रहने वाले उमेश चंद्र वर्मा के घर पर हमला कर दिया था. हमलावर घर में घुसे और उमेश चंद्र वर्मा की बेटी अंशु वर्मा और उनकी पत्नी बिंदु देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमला इतना भयानक था कि इस घटना में बिंदु देवी ने दम तोड़ दिया, जबकि उमेश चंद्र की बेटी अंशु गंभीर रूप से घायल हो गई. अभियोजन पक्ष ने बताया है कि हमले के बाद एक फरवरी 2020 को उमेश चंद्र वर्मा ने पुलिस में हमले को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी. इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई.
कोर्ट ने तीनों भाइयों को सुना आजीवन कारावास की सज़ा
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद संदीप वर्मा और उसके दो भाइयों बब्लू और पिंटू वर्मा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीन दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.
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