Shamli News: सपा विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार की अवैध जमीन पर चला बुल्डोजर, गेहूं की फसल भी हुई नीलाम
Shamli: समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा भूमाफिया सरवर हसन द्वारा कब्जाई गई ग्राम सभा की भूमि पर पुलिस प्रशासन ने बुल्डोजर चलवा दिया है.

UP News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक नाहिद हसन (Nahid Hasan) के सगे चाचा भूमाफिया सरवर हसन द्वारा कब्जाई गई ग्राम सभा की भूमि पर पुलिस (Police) प्रशासन ने बुल्डोजर (Bulldozer) चलवा दिया है. शामली (Shamli) प्रशासन ने बुल्डोजर चलवा कर जमीन को कब्जे में ले लिया हैं. जमीन पर उगाई गई गेहूं (Wheat) की फसल की प्रशासन ने नीलामी कराई है.
किस जमीन पर किया था कब्जा
दरअसल, मामला जनपद शामली के कैराना का है. जहां एसडीएम संदीप कुमार व सीओ बिजेंद्र सिंह भड़ाना के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम कैराना के भूरा रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के सामने पहुंची. जहां पर पुलिस प्रशासन ने कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा सरवर हसन द्वारा कब्जा की गई ग्राम सभा की भूमि पर बुलडोजर चलवाया. प्रशासन ने भूमि के दोनों और जेसीबी मशीन से खाई खुदवा कर मेडबंदी कराकर जमीन को कब्जे में लिया.
क्या बोली पुलिस
एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि करीब आठ बीघा ग्राम सभा की भूमि पर मोहल्ला आलदरम्यान निवासी सरवर हसन ने कई साल से अवैध कब्जा कर रखा था. राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जमीन की रिपोर्ट तैयार की थी. जमीन ग्राम सभा की हैं. उक्त जमीन पर सरकारी रास्ता अन्य किसानों की जमीनों पर गया हुआ था. जिस पर अवैध कब्जा कर फसल उगाई जा रही थी. जमीन को कब्जा मुक्त करा कर अपने कब्जे में ले लिया गया हैं. भूमि पर उगाई गई गेहूं की फसल की एक दिन पहले नीलामी करा दी गई थी.
क्यों बना है खौफ
बताया गया कि भूमाफिया सरवर हसन कई साल पहले अपने राजनीतिक रसूख के बल पर ग्राम सभा की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर काली कमाई कर रहा था. सपा विधायक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद हैं. वहीं सपा विधायक के परिवार व उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन रिपोर्ट तैयार कर बुल्डोजर चलवा जा रहा हैं. जिस कारण सपा विधायक के करीबियों व उनके परिवार के भूमाफियाओं में योगी के बुल्डोजर का खौफ बनना शुरू हो गया हैं.
ये भी पढ़ें-
Source: IOCL





















