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Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर एक्ट मामले में दर्ज हुआ मुख्तार अंसारी का बयान, अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई
UP News: मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीठासीन अधिकारी को बताया कि दोनों मामले में वह नामजद आरोपी नहीं है. इस मामले में जो भी गवाह है, उनमें से किसी ने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी है.
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Mukhtar Ansari News: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में आज सुनवाई हुई. जिसमें मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने इस मामले में अपना अतिरिक्त कथन पीठासीन अधिकारी को दर्ज कराया. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख को निर्धारित किया है.
वहीं मुख्तार अंसारी ने अपने बयान में बताया कि दोनों मामलों में वह नामजद नहीं हैं और घटना के वक्त से पहले ही गाजीपुर जिला जेल में निरुद्ध हैं. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि साल 2010 में करंडा थाने में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर जान लेवा हमले के मामले में बनाए गए गैंग चार्ट के अनुसार दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए, जहां पर अपर सत्र न्यायाधीश ने उनके अतिरिक्त कथन दर्ज किया.
गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ बयान
बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से अपर सत्र न्यायाधीश ने पूछा की गैंग चार्ट में जो दोनों मामले हैं उसमें वह बरी हो चुके हैं. जिसमें 307 के मामले में 120 बी में नामजद इस मामले में गवाह का बयान दर्ज हुआ. जिसको लेकर आज मुख्तार अंसारी का अतिरिक्त कथन दर्ज हुआ.
11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को बताया कि दोनों मामले में वह नामजद आरोपी नहीं है. उनका कहना है कि इस मामले में जो भी गवाह है, उनमें से किसी ने उनके खिलाफ गवाही नहीं दिया है और दोनों मामले के वक्त घटना से पहले ही वह गाजीपुर जिला जेल में बंद थे. वहीं मुख्तार अंसारी के इस अतिरिक्त कथन को दर्ज करने के बाद इस मामले में अगली तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है.
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