अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर इस वजह से नहीं हो रहा है उपचुनाव, अब हो गया खुलासा
Milkipur By Election 2024: बाबा गोरखनाथ की चुनाव याचिका में कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने अपने नामांकन के साथ जो हलफनामा दाखिल किया था, उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है, जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था.
UP By Election 2024: चुनाव आयोग ने मंगलवार (15 अक्तूबर) को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी में विधानसभा की नौ सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. यूपी की नौ सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है. इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि मिल्कीपुर सीट पर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेंडिंग है.
अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे. चुनाव के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनाव याचिका दाखिल की थी. इस चुनाव याचिका में विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी. उनके चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए गए थे.
हलफनामे को बताया था अवैध
बाबा गोरखनाथ की चुनाव याचिका में कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने अपने नामांकन के साथ जो हलफनामा दाखिल किया था, उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है, जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था. बिना नोटरी की प्रमाणिकता वाले इस हलफनामे का कोई औचित्य नहीं है. यह हलफनामा अवैध था, गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी. गोरखनाथ की इस चुनावी याचिका का नंबर 8/2022 है.
हाईकोर्ट ने नहीं दिया अंतरिम आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह मामला अभी पेंडिंग है. हालांकि हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है. विधायक अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ की इस चुनाव याचिका पर आपत्ति जताते हुए अपना जवाब किया था. जवाब में हलफनामे को पूरी तरह सही बताया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच में हो रही थी. पिछले साल 12 सितंबर के बाद यह केस अभी तक टेक अप नहीं हो सका है. हाई कोर्ट ने इस मामले मे अभी कोई अंतरिम आदेश भी जारी नहीं किया है.
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