Abbas Ansari News: 'जनप्रतिनिधि होते हुए भी...' अब्बास अंसारी को कोर्ट ने याद दिलाई जिम्मेदारी, नहीं दी जमानत
Arms License Fraud Case: मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया. सुनवाई के बाद अदालत ने अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत खारिज कर दी.

Lucknow News: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असलहा लाइसेंस के फर्जीवाड़ा मामले (Arms License Fraud Case) में अब्बास अंसारी को जमानत देने से इंकार कर दिया. अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी भी की. अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसा कृत्य करना गंभीर विषय के दायरे में आता है. इसलिए याचिका की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है.
मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे को नहीं मिली राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के पास से हजारों की संख्या में कारतूस बरामद किए गए, जो मेटल के थे. ऐसे कारतूस का इस्तेमाल स्पोर्ट्स शूटिंग में प्रतिबंधित है. अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि बरामद हथियार का लाइसेंस था. स्पोर्ट्स शूटर को एक लाइसेंस पर तीन असलहे रखने का अधिकार है. राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के पास आठ असलहे और चार हजार से ज्याद कारतूस की बरामदगी हुई थी.
हाईकोर्ट ने खारिज की अब्बास अंसारी की जमानत
अभियुक्त के पास से मेटल निर्मित बरामद असलहे और कारतूस स्पोर्ट्स शूटिंग में प्रतिबंधित है. अदालत में दलील दी गई कि असलहों की खरीदारी में एक लाइसेंस के दो यूआईडी का इस्तेमाल किया गया था. राज्य सरकार ने अभियुक्त के अपराधिक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसा कृत्य गंभीर विषय है. इसलिए अभियुक्त को राहत नहीं दी जा सकती. सुनवाई के बाद अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
Source: IOCL





















