हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने मामला दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला
पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कोर्ट में कहा कि हम मुकदमे का दिल्ली में ट्रांसफर चाहते हैं. साथ ही सीबीआई जांच की भी कोर्ट से निगरानी भी चाहते हैं.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. पीड़ित परिवार ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कोर्ट से कहा कि हम मुकदमे का दिल्ली में ट्रांसफर चाहते हैं. सीबीआई जांच की कोर्ट से निगरानी भी चाहते हैं. यूपी सरकार के वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट की निगरानी में मामले की सीबीआई जांच का समर्थन किया.
आरोपियों की तरफ से सिद्धार्थ लूथरा ने जिरह करना चाहा. सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को यहां बोलने का कोई हक नहीं. कोर्ट इजाजत न दें. सबसे पहले यही तय किया जाए. इसपर सॉलिसीटर जनरल ने कहा, कोर्ट यह तय कर सकता है. लेकिन अपराधिक मामले में ऐसे लोगों का बोलना भी आम होता जा रहा है, जिनका मामले से कोई रिश्ता नहीं.
आज सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ इंदिरा जयसिंह ने कहा, 'कोर्ट तय करे कि मुकदमा कहां चलेगा. अगर दिल्ली में चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट निगरानी करे. साथ ही पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस की जगह CRPF सुरक्षा मिले.' इसके बाद कोर्ट ने लूथरा को बोलने की अनुमति दी. इसपर एतराज करने पर इंदिरा जयसिंह को फटकार लगाई.
लूथरा ने आरोपियों को हो रही किसी दिक्कत की बात कही. CJI ने उनसे उचित कोर्ट में जाने को कहा. इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से वकील अपर्णा भट्ट ने कुछ कहना चाहा. इसपर सॉलिसीटर जनरल ने कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा, पीड़ितों के नाम पर चंदा उगाहने और गबन करने का इनका अतीत रहा है. हमें इनकी अर्जी पर एतराज है. इन्हें अनुमति न मिले.
यूपी के डीजीपी की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा, 'पीड़ित परिवार को CRPF सुरक्षा की मांग की गई है. हम इसके लिए तैयार हैं. लेकिन कृपया इसे यूपी पुलिस पर नकारात्मक टिप्पणी की तरह न लिया जाए.' इसपर CJI ने कहा, 'हमने यूपी पुलिस पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है.'
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