Etah News: डेढ़ साल की बच्ची से रेप केस में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, रिकॉर्ड 5 महीने में आया फैसला
Etah News: कोर्ट ने डेढ़ साल की मासूम बच्ची से रेप के इस मामले में सारे गवाहों और सबूतों का भली भांति विचार करने के बाद अभियुक्त संजू उर्फ संजय को रिकॉर्ड 5 महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Etah Pocso Court: उत्तर प्रदेश के एटा (Etah) जनपद में मासूम बच्ची से रेप के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) एटा विपिन कुमार तृतीय ने एतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने अभियुक्त संजू उर्फ संजय को रिकॉर्ड पांच महीने में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये फैसला बेहद कम समय में सुनाया गया है, जिससे स्पीडी जस्टिस की परिकल्पना मजबूत हुई है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया पर आम आदमी का भरोसा और भी मजबूत होगा.
कोर्ट ने डेढ़ साल की मासूम बच्ची से रेप के इस मामले में सारे गवाहों और सबूतों का भली भांति विचार करने के पश्चात अभियुक्त संजू उर्फ संजय को रिकॉर्ड 5 महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये वारदात पिछले साल 8 नवंबर की है, जब एटा को मारहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ साल की बच्ची से उस वक्त रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. इस घटना में पीड़िता का प्राइवेट पार्टी इंजर्ड हुआ था.
रिकॉर्ड पांच महीने में आया फैसला
इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाना मारहरा में आई पी सी की धारा 376 एबी, 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत संजू ऊर्फ संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले के सरकारी वकील प्रभात चौहान ने कहा कि ये केस नजीर है, स्पीडी जस्टिस का उदाहरण है, इससे अपराधियों को सबक मिलेगा. इस केस की विवेचना गाइड लाइन के अनुसार हुई. पुलिस का भी सहयोग रहा. हमेशा गवाह प्रस्तुत हुए, विधि विज्ञान प्रयोग शाला से रिपोर्ट जल्द आई, इसीलिए इतने कम समय में सजा संभव हुई.
सरकारी वकील ने कहा कि रेप के जो केस अदालतों से छूट जाते हैं उनकी विवेचना त्रुटि पूर्ण होती है. इसीलिए कानूनी दांव पेंच का फायदा उठाकर आरोपी बरी हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे केसों में सजा दिलाये जाने के लिये जरूरी है कि उसकी विवेचना त्रुटि रहित हो और पुलिस के सहयोग से केस में गवाही देने वालों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और उनको समय से पेश किया जाए.
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