सीएम योगी की चेतावनी, कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
सीएम योगी ने बुधवार को साफ कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ, एबीपी गंगा। कोरोना वायरस को देखते हुए देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद जरूरी चीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसीको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। सीएम योगी ने बुधवार को साफ कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े हालात की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने बैठक में लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानियों से बचाने के लिये घर-घर सामान पहुंचाने की तैयारी की है। इस दौरान सीएम ने कहा, "राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ‘‘कोरोना वायरस एक्शन प्लान’’ तैयार किया है। इस एक्शन प्लान की निगरानी मुख्य सचिव करेंगें। इसके तहत कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना, अपर मुख्य सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में समितियां गठित की गयी हैं।"
इसके अलावा सीएम ने कहा, "राज्य में पर्याप्त मात्रा में मास्क, दस्ताने और सैनेटाइजर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। लॉकडाउन के दौरान पान, तम्बाकू, गुटखे पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस संक्रमण फेलने की आशंका अधिक है। सभी जनपदों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है।"
इस बैठक में उन्होंने रैनबसेरों तथा धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों के लिए पके हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा इसके लिए एमडीएम की रसोई का उपयोग उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा, "मण्डी समितियां गेहूं, चावल, दाल, आलू तथा दूध आदि की उठान की व्यवस्था भी करें। ई-कॉमर्स कम्पनियां यथा बिग बाजार, मेगा मार्ट आदि के लोग होम डिलीवरी करें, जिससे लोगों को घर पर ही सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग दवा विक्रेताओं से समन्वयन कर जरूरतमन्दों को होम डिलीवरी के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने का कार्य करें।"
Source: IOCL























