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बाबरी विध्वंस मामला: कल्याण सिंह को बड़ी राहत, सीबीआई की विशेष अदालत ने दी जमानत

सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को जमानत दे दी है। कल्याण सिंह को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।

लखनऊ, एबीपी गंगा। बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। बतादें कि राज्यपाल के पद से हटने के बाद सीबीआई ने उन्हें समन जारी कर 27 सितंबर को तलब किया था। समन जारी होने के बाद कल्याण शुक्रवार को अदालत के सामने पेश हुए थे। कल्याण सिंह के अलावा इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं। इस मामले में 32 आरोपियों के खिलाफ रोजाना सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है।

गौरतलब है कि 30 मई 2017 को इस आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार व विष्णु हरि डालमिया पर आईपीसी की धारा 120 बी (साजिश रचने) के तहत आरोप तय किया था। इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हो गई। राज्यपाल होने के नाते कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके थे। सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में कुल 49 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमें 16 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अभियोजन की ओर से अब तक करीब 336 गवाह पेश किए जा चुके हैं। 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में कुल 49 एफआईआर दर्ज हुए थे।

बाबरी विध्वंस के समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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