बरेली: बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा, 60 हजार जुर्माना
बरेली में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को कोर्ट ने दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 50 हजार बच्ची के परिजनों को देना होगा.

बरेली: मिशन शक्ति अभियान के तहत कोर्ट में चल रहे महिलाओं से संबंधित अपराधों पर न्यायालय अब जल्द फैसले सुना रहा है. बरेली में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को कोर्ट ने दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
50 हजार बच्ची के परिजनों को देना होगा दरअसल, बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 12 मार्च 2015 को 6 साल की बच्ची को आरोपी सोनू चीज दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची खून से लथपथ हालत में खेत में बेहोशी की हालत में मिली. बच्ची को फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका 6 दिन तक इलाज चला. इस मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय, बरेली अनिल कुमार सेठ की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया. इसमें अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा और 60 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है. जिसमें 50 हजार बच्ची के परिजनों को देना होगा.
तीन मामलो में सजा दी जा चुकी है गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला-बालिका सुरक्षा के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाने का आदेश जारी किया है. मिशन शक्ति अभियान के दौरान बरेली की अदालतें लगातार इस तरह के मामलों में फैसले सुना रही हैं. अभी तक तीन मामलो में सजा दी जा चुकी है. बरेली कचहरी के महिला-बालिका अपराध से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक कर रहे हैं. डीजीसी की मॉनिटरिंग में इस केस की पैरवी एडीजीसी हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने की थी.
मामलों को गंभीरता से ले रही है पुलिस एसएसपी ने बताया की पुलिस इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले रही है और अदालत में समय पर सभी सबूतों को पेश किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मिल सके.
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