एक्सप्लोरर

Amethi News: शिक्षा विभाग में 4 करोड़ के घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, DM के वसूली आदेश पर रोक, CBI करेगी जांच

Amethi News In Hindi: श्रवण कुमार द्विवेदी द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 4920/2026 से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने वसूली आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय से उसे निरस्त करने की मांग की थी.

उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिक्षा विभाग के बहुचर्चित करीब चार करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही जिलाधिकारी अमेठी द्वारा जारी वसूली आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है. न्यायालय ने इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर बल दिया है.

मामला श्रवण कुमार द्विवेदी द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 4920/2026 से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने 2 अप्रैल 2026 को जारी वसूली आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय से उसे निरस्त करने की मांग की थी. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया था कि उक्त आदेश के आधार पर उसके खिलाफ कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न की जाए.

यह भी पढ़ें: भदोही पुलिस ने नाराज नजर आए BJP विधायक, बोले- 'सीएम योगी से करूंगा शिकायत', आखिर क्या हुआ?

कर्मचारियों की मिलीभगत से घोटाले को दिया गया था अंजाम 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग अमेठी के वित्त एवं लेखा कार्यालय तथा कोषागार कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से धनराशि उसके खाते में स्थानांतरित की गई थी. बाद में जब इस धनराशि की जानकारी हुई तो उसने विभाग को इसकी सूचना दी. इसके बाद विभाग से जुड़े एक व्यक्ति के कहने पर अधिकांश राशि उसके खाते में वापस स्थानांतरित कर दी गई तथा कुछ राशि नकद लौटा दी गई.

सरकार ने गबन में संलिप्तता का लगाया आरोप

राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सरकारी धन के गबन के मामले में जांच के दौरान याचिकाकर्ता की संलिप्तता सामने आई है. जांच में यह भी पाया गया कि सरकारी धन उसके खाते में स्थानांतरित हुआ था. इसी आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भू-राजस्व के रूप में धनराशि की वसूली का आदेश जारी किया गया था. हालांकि सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष न्यायालय को यह स्पष्ट नहीं कर सका कि किस वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जिलाधिकारी ने वसूली आदेश जारी किया था. इसी बिंदु पर न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए.

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब किसी मामले में गबन या धोखाधड़ी से संबंधित आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका हो, तब कथित गबन की राशि को भू-राजस्व के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में धनराशि की वसूली कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है. अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अथवा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भू-राजस्व की तरह वसूली करना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता.

चार करोड़ रुपये के लेन-देन पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि लगभग चार करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि कोषागार से विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई थी. न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह अपराध करने का एक नया तरीका प्रतीत होता है और ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी हुई हों. न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच को आवश्यक बताते हुए कहा कि मामले की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके.

जिलाधिकारी से मांगा व्यक्तिगत शपथपत्र

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी अमेठी को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करें. शपथपत्र में उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किस कानूनी अधिकार और प्रावधान के तहत उस धनराशि की वसूली का आदेश जारी किया जो पहले से ही आपराधिक जांच का विषय बनी हुई है.

सीबीआई को सौंपी गई जांच, अगली सुनवाई 10 अगस्त को

न्यायालय ने थाना गौरीगंज में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. सीबीआई के संयुक्त निदेशक, लखनऊ को मामले की जांच अपने हाथ में लेकर एक सक्षम टीम गठित करने तथा अगली तिथि तक स्थिति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक अमेठी को पूरी केस डायरी और संबंधित दस्तावेज तत्काल सीबीआई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित करते हुए तब तक विवादित वसूली आदेश पर रोक बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: कुंडा विधायक राजा भैया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, घरेलू हिंसा मामले में अदालत ने दिया यह निर्देश

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.

Read More
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

'बस बहुत हो गया अब हम अपनी मस्जिदों पर...' संभल में बुलडोजर एक्शन पर भड़के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क
'बस बहुत हो गया अब हम अपनी मस्जिदों पर...' संभल में बुलडोजर एक्शन पर भड़के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क
सीएम धामी ने CM रेखा गुप्ता को किया फोन, मालवीय नगर अग्निकांड में केशव नेगी की गिरफ्तारी पर हुई बात
सीएम धामी ने CM रेखा गुप्ता को किया फोन, मालवीय नगर अग्निकांड में केशव नेगी की गिरफ्तारी पर हुई बात
Varanasi News: शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट की दुकानें! नगर निगम के फैसले से कारोबारियों में हड़कंप
वाराणसी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट की दुकानें! नगर निगम के फैसले से कारोबारियों में हड़कंप
नैनीताल के 'जादूगर' बच्चे से प्रभावित हुए आनंद महिंद्रा, कर दिया ये बड़ा वादा
नैनीताल के 'जादूगर' बच्चे से प्रभावित हुए आनंद महिंद्रा, कर दिया ये बड़ा वादा
Advertisement

वीडियोज

Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Spoiler Alert:😱Vaishnavi-Parth के रिश्ते में Reyansh का जहर, गलतफहमियां बढ़ाने की रची साजिश #sbs
Bengal Latest News: पुलिस से बचने के लिए TMC कार्यकर्ता का अनोखा जुगाड़ फेल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
Delhi Fire: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
दिल्ली: न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
'60 की उम्र में शादी करने में क्या गलत है?' आमिर खान की तीसरी बार दूल्हा बनने पर बोलीं राखी गुलजार, कहा, 'मैने 40 साल के...'
'60 की उम्र में शादी करने में क्या गलत है?' आमिर खान की तीसरी बार दूल्हा बनने पर बोलीं राखी गुलजार
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां
Embed widget