एक्सप्लोरर

Amethi News: शिक्षा विभाग में 4 करोड़ के घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, DM के वसूली आदेश पर रोक, CBI करेगी जांच

Amethi News In Hindi: श्रवण कुमार द्विवेदी द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 4920/2026 से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने वसूली आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय से उसे निरस्त करने की मांग की थी.

उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिक्षा विभाग के बहुचर्चित करीब चार करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही जिलाधिकारी अमेठी द्वारा जारी वसूली आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है. न्यायालय ने इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर बल दिया है.

मामला श्रवण कुमार द्विवेदी द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 4920/2026 से संबंधित है. याचिकाकर्ता ने 2 अप्रैल 2026 को जारी वसूली आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय से उसे निरस्त करने की मांग की थी. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया था कि उक्त आदेश के आधार पर उसके खिलाफ कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न की जाए.

यह भी पढ़ें: भदोही पुलिस ने नाराज नजर आए BJP विधायक, बोले- 'सीएम योगी से करूंगा शिकायत', आखिर क्या हुआ?

कर्मचारियों की मिलीभगत से घोटाले को दिया गया था अंजाम 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग अमेठी के वित्त एवं लेखा कार्यालय तथा कोषागार कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से धनराशि उसके खाते में स्थानांतरित की गई थी. बाद में जब इस धनराशि की जानकारी हुई तो उसने विभाग को इसकी सूचना दी. इसके बाद विभाग से जुड़े एक व्यक्ति के कहने पर अधिकांश राशि उसके खाते में वापस स्थानांतरित कर दी गई तथा कुछ राशि नकद लौटा दी गई.

सरकार ने गबन में संलिप्तता का लगाया आरोप

राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सरकारी धन के गबन के मामले में जांच के दौरान याचिकाकर्ता की संलिप्तता सामने आई है. जांच में यह भी पाया गया कि सरकारी धन उसके खाते में स्थानांतरित हुआ था. इसी आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भू-राजस्व के रूप में धनराशि की वसूली का आदेश जारी किया गया था. हालांकि सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष न्यायालय को यह स्पष्ट नहीं कर सका कि किस वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जिलाधिकारी ने वसूली आदेश जारी किया था. इसी बिंदु पर न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए.

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब किसी मामले में गबन या धोखाधड़ी से संबंधित आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका हो, तब कथित गबन की राशि को भू-राजस्व के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में धनराशि की वसूली कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है. अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अथवा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भू-राजस्व की तरह वसूली करना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता.

चार करोड़ रुपये के लेन-देन पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि लगभग चार करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि कोषागार से विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई थी. न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह अपराध करने का एक नया तरीका प्रतीत होता है और ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी हुई हों. न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच को आवश्यक बताते हुए कहा कि मामले की तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके.

जिलाधिकारी से मांगा व्यक्तिगत शपथपत्र

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी अमेठी को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करें. शपथपत्र में उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किस कानूनी अधिकार और प्रावधान के तहत उस धनराशि की वसूली का आदेश जारी किया जो पहले से ही आपराधिक जांच का विषय बनी हुई है.

सीबीआई को सौंपी गई जांच, अगली सुनवाई 10 अगस्त को

न्यायालय ने थाना गौरीगंज में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. सीबीआई के संयुक्त निदेशक, लखनऊ को मामले की जांच अपने हाथ में लेकर एक सक्षम टीम गठित करने तथा अगली तिथि तक स्थिति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक अमेठी को पूरी केस डायरी और संबंधित दस्तावेज तत्काल सीबीआई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित करते हुए तब तक विवादित वसूली आदेश पर रोक बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: कुंडा विधायक राजा भैया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, घरेलू हिंसा मामले में अदालत ने दिया यह निर्देश

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.

Read More
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूपी चुनाव से पहले सपा के इस सांसद पर शिकंजा कसेगी योगी सरकार? रिपोर्ट में आया नाम
यूपी चुनाव से पहले सपा के इस सांसद पर शिकंजा कसेगी योगी सरकार? रिपोर्ट में आया नाम
25 शादियां और करोड़ों की ठगी, पीड़ित महिलाएं पहुंची DM ऑफिस, मदद की गुहार
25 शादियां और करोड़ों की ठगी, पीड़ित महिलाएं पहुंची DM ऑफिस, मदद की गुहार
उत्तराखंड: 7 हजार बुजुर्गों की पेंशन पर खतरा! आधार लिंक नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा
उत्तराखंड: 7 हजार बुजुर्गों की पेंशन पर खतरा! आधार लिंक नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा
PDA बयान पर घिरे अखिलेश यादव, डिप्टी CM ब्रजेश-केशव ने दिया करारा जवाब
PDA बयान पर घिरे अखिलेश यादव, डिप्टी CM ब्रजेश-केशव ने दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील से SC का इनकार, क्या बोले प्रशांत भूषण
लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील से SC का इनकार, क्या बोले प्रशांत भूषण
अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार
अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत, डिवाइडर से टकराई कार
हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा
हर्षित राणा पर चला BCCI का हंटर, 97 किलो तक बढ़ गया वजन, वापस CoE भेजा
'अपनी आत्मा बेची', 'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
रेप केस: बॉम्बे HC से दोषी करार देने के बाद तरुण तेजपाल का पहला रिएक्शन
रेप केस: बॉम्बे HC से दोषी करार देने के बाद तरुण तेजपाल का पहला रिएक्शन
अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'
अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'
संसद में खत्म होगा गतिरोध? खरगे बोले- 'मुझे खुशी है कि अमित शाह....'
खरगे का दावा, 'चेयरमैन ने मंत्री से कहा अमित शाह की मौजूदगी पर विचार करें'
Embed widget