'रमजान की वजह से नहीं टाले जाएंगे जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव', हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Prayagraj News: अदालत ने कहा कि जब महाकुंभ जैसा आयोजन हो सकता है, तो बार का चुनाव कराने में क्या दिक्कत है. महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ को मैनेज किया जा सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता.

Prayagraj News: जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता संघ का चुनाव तय समय पर 29 मार्च को ही होगा. हाईकोर्ट ने चुनाव तिथि टालने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एल्डर कमेटी को नए सिरे से गठन करने की मांग भी नामंजूर कर दी है.
हाईकोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की तिथि पहले ही तय कर दी थी. चुनाव पर्यवेक्षकों के नाम और अन्य औपचारिकताओं को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिए थे. गुरुवार को इसे लेकर अध्यक्ष और कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, इस याचिका में चुनाव तिथि टालने और एल्डर कमेटी बदलने की मांग की गई थी और कहा गया कि रमजान को देखते हुए चुनाव आगे बढ़ाया जाए.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इस साथ ही याचिका में एल्डर कमेटी के कुछ सदस्यों के नामों को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अदालत ने टिप्पणी की कि जब महाकुंभ जैसा आयोजन हो सकता है, तो बार का चुनाव कराने में क्या दिक्कत है. महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ को मैनेज किया जा सकता है. तो कुछ हजार वोटरों वाले अधिवक्ता संघ के चुनाव को क्यों नहीं कराया जा सकता. इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पाण्डेय ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका है. ऐसे में अब चुनाव होने चाहिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव टालने की मांग समेत इस संबंध में दी गई सभी अर्जियों खारिज कर दिया हैं. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच में इस पर सुनवाई हुई. कोर्ट के आदेशानुसार अब तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे.
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