यूपी में ईद पर नमाज के लिए नहीं खुलेंगी मस्जिदें, हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज किया जिसमें मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे के लिए खोलने की मांग की गई थी.

प्रयागराज, एबीपी गंगा। ईद पर नमाज के लिए मस्जिदों को खोलने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को झटका लगा है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज किया जिसमें मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे के लिए खोलने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सबसे पहले राज्य सरकार से संपर्क करना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'इस याचिका में दी गई दलीलों को देखने से ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत से संपर्क करने से पूर्व अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य सरकार से कोई मांग की हो।'
अदालत ने ये भी कहा कि आदेश की मांग करने वाले पक्ष को अपनी शिकायतों के लिए सबसे पहले सक्षम अधिकारी से संपर्क करना चाहिए. इसीलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी.
बतादें कि याचिकाकर्ता शाहिद अली सिद्दीकी ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार को ईद की नमाज के लिए मस्जिद व ईदगाह एक घंटे खोलने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था. अपनी याचिका में शाहिद ने कहा था किराज्य सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण मामलों के लिए लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन विभिन्न धर्मों में पूजा के मामले में कोई ढील नहीं दी गई है.
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