69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इनको लगेगा झटका! बेसिक शिक्षा परिषद ने अधिकारियों को दिए निर्देश
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से प्राथमिक 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षकों को लेकर सचिव ने बीएसए को आदेश दिया कि उन शिक्षकों की सेवा तुरंत खत्म कर दी जाए.

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से प्राथमिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने 2018 के बाद शैक्षिक योग्यता प्राप्त की थी उनकी सेवा अब समाप्त कर दी जाएगी. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में निर्देश जारी कर दिया गया है . बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र तिवारी ने 9 मई को लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी.
सचिव ने बीएसए को आदेश देते हुए कहा कि, जिन्होंने 2018 के बाद आवेदन किया था उन शिक्षकों की सेवा तुरंत खत्म कर दी जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में आदेश देते हुए कहा तय तिथि के बाद अभ्यर्थी का चयन नहीं होगा. 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई ऐसे शिक्षक हैं, जिन्होंने तय तिथि के बाद आवेदन किया था. 2018 तक हुआ था शिक्षक भर्ती का आवेदन लेकिन इसके बाद भी तय तिथि के बाद भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए साफ-साफ कहा है की 2018 के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वह अब चयन के पात्र नहीं है
अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
शिक्षकों के चयन के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सचिव ने यह साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि इस चयन में दोषी अधिकारियों कर्मचारी चयन समिति के सदस्यों के नाम तथा चयन के कार्यरत सभी बीएसए के कार्यकाल का विवरण भी मांगा है.
इस भर्ती के पहले बैच में 31277 और दूसरे बैच में शिक्षकों को अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी. तीसरे चरण में 6696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. इसके चलते जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, वह लगभग 5 साल से शिक्षक की नौकरी कर रहे थे. इसके पहले भी सचिन ने इस मामले को लेकर 29 जिलों के बीएसए को पत्र जारी किया था. लेकिन अब 9 में को सभी बीएसए को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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Source: IOCL





















