मुरादाबाद में सपा कार्यालय खाली करने के आदेश पर HC की रोक, 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई
UP News: मुरादाबाद में सपा कार्यालय करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है, अब इस मामले में 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.

मुरादाबाद स्थित समाजवादी पार्टी (सपा) के जिला कार्यालय को खाली कराने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने कार्यालय खाली कराने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रशासन को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.
यह विवाद मुरादाबाद के सपा जिला कार्यालय की भूमि स्वामित्व को लेकर है. जिला प्रशासन ने हाल ही में सपा को नोटिस जारी कर कार्यालय की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित किया था और पार्टी से कहा था कि वह दो सप्ताह के भीतर परिसर खाली करे. प्रशासन का कहना था कि यह जमीन सरकारी अभिलेखों में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है और बिना अनुमति के वहां सपा का दफ्तर बनाया गया है.
सपा की तरफ से कोर्ट में रखा गया था पक्ष
प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. सपा का कहना है कि यह जमीन पार्टी को कानूनी प्रक्रिया से आवंटित की गई थी और वर्षों से यहां से संगठन का संचालन होता आ रहा है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव और द्वेष के तहत की है, जबकि किसी प्रकार की वैध जांच नहीं की गई.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दिया आदेश
मामले की सुनवाई जस्टिस अरिंदम सिंह और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डिवीजन बेंच में हुई. सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन, विनीत विक्रम और कुणाल शाह ने पक्ष रखा, जबकि जिला प्रशासन की ओर से सरकारी अधिवक्ता मौजूद थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए, यानी प्रशासन फिलहाल सपा कार्यालय को खाली नहीं करा सकेगा.
क्या है विवाद की वजह?
यह पूरा विवाद सितंबर 2025 में तब शुरू हुआ जब मुरादाबाद प्रशासन ने सपा कार्यालय की जमीन को सरकारी बताते हुए नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश से समाजवादी पार्टी को अंतरिम राहत मिली है और अब 28 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
























