आगरा: नई नीति के तहत दुकान खोलने की मंजूरी, मॉल में खुली शराब की पहली दुकान
यूपी सरकार ने लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 को लागू किया है. ताजनगरी आगरा के एक मॉल में प्रदेश की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान खुल गई है.

आगरा, नितिन उपाध्याय: आगरा में अब आप किसी कपड़े के शोरूम की तरह अपनी मन पसन्द शराब को भी देखकर परखकर आराम से खरीद सकेंगे क्योंकि बदली हुई आबकारी नीति के हिसाब से कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ताजनगरी के एक मॉल में प्रदेश की पहली अंग्रेजी शराब की दुकान खुल गई है. यहां शौकीन अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. महंगी अंग्रेजी शराब के साथ बीयर भी होगी.
लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 लागू प्रदेश सरकार ने लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 को लागू किया है. इसके तहत शॉपिंग मॉल्स में शराब की दुकानें खुल सकती हैं. मॉल्स में खरीदारी के लिए लोग अधिक आते हैं, जिसे देखते हुए मॉल्स में अंग्रेजी शराब की दुकानों का लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया गया.
आबकारी विभाग को मिलेगा राजस्व प्रदेश का पहला लाइसेंस फतेहाबाद रोड स्थित टीडीआइ मॉल के लिए जारी हुआ है, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान खुल गई है. आबकारी विभाग को 12 लाख रुपये सालाना का राजस्व मिलेगा. पहला लाइसेंस पाने वाले अरुण कुमार राय हैं, जो पहले से ही होटल व्यवसाय से जुड़े हैं.
बैठाकर नहीं पिला सकेंगे शराब प्रीमियम रिटेल बैंड में शराब पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है. अगर कोई शौकीन शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए संचालक को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी.
इन ब्रांड्स की मिली है अनुमति
- आयातित विदेशी शराब के सभी ब्रांड. - देश में निर्मित विदेशी शराब के स्कॉच और इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड. - वोदका, रम के सात सौ रुपये से अधिक कीमत के फुटकर ब्रांड. - 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 एमएल केन वाली बीयर.
लाइसेंस की शर्त
- मॉल दस हजार स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल होना चाहिए. - एक दुकान 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए.
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