जल्द खुलेगा गाजियाबाद का हज हाउस, एनजीटी ने दिया आदेश
गाजियाबाद में हज हाउस को खोलने की अनुमति एनजीटी ने दे दी है। हालांकि एनजीटी ने हज हाउस में 21 दिनों के भीतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दिया है।

गाजियाबाद, एबीपी गंगा। गाजियाबाद में लंबे समय से बंद पड़े हज हाउस को अब खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) हज हाउस की सील को खोलने का आदेश दे दिया है। बता दें अखिलेश यादव की सरकार में ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस को हिंडन नदी के किनारे बनाया गया था, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की वजह से मामला एनजीटी में चला गया था। एनजीटी में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि हज हाउस में सीवेज ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी यहां से जो पानी निकलेगा वह प्रदूषित पानी भू जल को दूषित करेगा। ऐसे में एनजीटी में लंबे समय तक मामला विचाराधीन रहा। इस बीच हज हाउस पर सील लगा दी गई थी। धीरे-धीरे हज हाउस की हालत खस्ता होती चली गई।
एनजीटी ने कहा है कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए और इसके लिए 21 दिनों का वक्त दिया गया है। 21 दिनों के भीतर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को यह देखना होगा कि यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए और उसकी एनओसी जब प्रदूषण कंट्रोल विभाग से जारी हो जाएगी तो हज हाउस में प्रवेश किया जा सकेगा।
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