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UP Nikay Chunav 2023: अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव के लिए कुल 34 नामांकन पत्र खारिज, सामने आई ये बड़ी वजह
Aligarh Nagar Nikay Chunav: अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव में कुल मिलाकर 1875 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जांच के बाद 34 नामांकन पत्र खारिज हुए हैं. अब प्रत्याशियों की संख्या 1841 रह गई है.
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UP Nagar Nikay Chunav 2023: अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई. इस दौरान कुछ नामांकन पत्रों को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें जो दस्तावेज लगाए गए थे वह पूरे नहीं थे. इस तरह से मेयर पद के लिए एक, नगर निगम पार्षद पद के लिए 14, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 4, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 13 और सदस्य पद के लिए एक पर्चा खारिज कर दिया गया है. अब कुल मिलाकर मेयर पद के लिए 15 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं नगर निगम पार्षद पद के लिए 496, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 30, नगरपालिका सदस्य पद के लिए 229, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 200 और नगर पंचायत सदस्य पद के लिए 871 प्रत्याशी मैदान में है.
1875 नामांकन में से 34 नामांकन खारिज
कुल मिलाकर 1875 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और जांच के बाद 34 नामांकन पत्र खारिज हुए हैं. अब प्रत्याशियों की संख्या 1841 रह गई है. इनमें से कुछ वार्ड ऐसे थे जहां पर एक ही वार्ड पर एक ही पार्टी से दो अलग-अलग प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. जांच के बाद रिटर्निंग ऑफसर ने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पहले नामांकन करने वाले प्रत्याशी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया. इसमें सपा, बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी थे.
एक ही सीट पर एक पार्टी के दो-दो प्रत्याशियों ने किए थे नामांकन
दरअसल 24 अप्रैल को निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन था. सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किए जाने पर जब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई तो इसमें कुछ नामांकन पत्र ऐसे पाए गए जिसमें एक ही वार्ड पर एक ही पार्टी से दो अलग-अलग प्रत्याशियों के दावे थे. पार्टी द्वारा दोनों को ही फार्म 7 क दिया गया था. इससे रिटर्निंग ऑफिसरों के सामने समस्या खड़ी हो गई कि किस को सही माना जाए. इसके बाद तय हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग के इस दशा में नियम है कि जिसने भी पहले नामांकन दाखिल किया है उसको योग्य प्रत्याशी ठहराया जाए जबकि दूसरे को निर्दलीय. इसके बाद ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर फैसला हुआ और जिसने भी पहली नामांकन किया था उनको योग्य ठहराया गया, आरओ ने कई नामांकन पत्र निरस्त भी किए क्योंकि उसमें संबंधित दस्तावेज पूर्ण नहीं थे.
क्या बोले अलीगढ़ के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
अलीगढ़ के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि कुछ केस हमारे संज्ञान में आए थे. आरओ ने बताया कि कुछ पार्टी ने फॉर्म 7 क पार्टी के दो-दो प्रत्याशियों को दिए थे, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्ट नियम है कि अगर दो लोगों को 7 क जारी होता है तो जिसने पहले अपना पर्चा दाखिल किया है उसका मान्य होगा जबकि दूसरे प्रत्याशी को निर्दलीय घोषित किया जाएगा.
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