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राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, पूछा- 5 लाख में कैसे होगी स्कूलों की मरम्मत
राजस्थान हाई कोर्ट ने झालावाड़ की पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के जर्जर स्कूलों के हालात को देखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई, कोर्ट ने कहा -जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं चाहिए.

राजस्थान हाईकोर्ट
Source : social media
राजस्थान हाई कोर्ट ने झालावाड़ की पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के जर्जर स्कूलों के हालात को देखते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा -जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं चाहिए बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में हो रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग की जगह किसी स्वतंत्र बॉडी से कराया जाएगा इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से नाम सुझाने को भी कहा है.
कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विस्तृत योजना पेश करने को कहा है. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया था.
हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
सनी के दौरान राज्य सरकार की पैरवी करते हुए महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए कहा की जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 5 लाख का बजट तय किया गया है. यह काम मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा. शेष बची स्कूलों का काम नवंबर 2026 तक पूरा कर लेंगे. हाई कोर्ट ने उठाया सवाल- कहां 5 लाख में कैसे होगी पूरी मरम्मत, 5 लाख तो रंग सफेदी में ही लग जाते हैं ऐसा लगता है कि बिना परीक्षण किया सही तौर पर यह राशि तय की गई है. इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा जरूरत पड़ने पर बजट को और बढ़ा दिया जाएगा इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 11.46 फीसदी बजट मंजूर किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार की गलती की वजह से हादसे होते हैं स्कूलों के निर्माण का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी की जगह स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिए. अदालत ने महाधिवक्ता से कहा आप काम करने की बात कह रहे हो जबकि टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही है स्कूलों की ग्रेडिंग भी तय होनी चाहिए. मामले की अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
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