Rajasthan: PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिया ये आदेश
Rajasthan Politics: सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि, अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा. अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा.

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस (Congress) प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ दिए बयान के बाद प्रदेश बीजेपी महामंत्री व रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर (Madan Dilawar) ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था. इस पर कोर्ट ने राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.
वहीं मदन दिलावर के वकील एडवोकेट मनोज पूरी ने बताया कि, मार्च में महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि, यह कहा कि मामला यहां का नहीं है फिर भी जांच करेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया. मदन दिलावर की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तगासा पेश किया गया था. इसके बाद इस मामले की सुनवाई आज हुई, जिसमें कोर्ट ने महावीर नगर थाना पुलिस को रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है.
क्या है पूरा मामला?
एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि, मदन दिलावर की ओर से पेश इस्तगासा में बताया गया था कि 13 मार्च को कांग्रेस की एक सभा जयपुर में आयोजित हुई थी. इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विवादित बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी. रंधावा ने कहा था कि, 'अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा. अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा.'
वहीं इस मामले को लेकर मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने पर प्रदर्शन कर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. उसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. इस्तगासा में बताया गया कि, पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने, उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भंग करने और लोगों के बीच नफरत और हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया है, जोकि एक दंडनीय अपराध है. इसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए.
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Source: IOCL





















