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PTI Recruitment 2016: अदालत के आदेश के बाद भी राजस्थान सरकार ने नहीं दिया OBC आरक्षण, अवमानना का नोटिस जारी

Rajasthan News: अवमानना याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को बताया कि पूर्व में भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था.

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर बेंच (Jaipur Bench) ने पीटीआई भर्ती 2016 (PTI Recruitment 2016) में आदेश के बावजूद भरतपुर-धौलपुर (Bharatpur-Dholpur) के जाट (Jat) अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आरपीएससी सचिव हरजी लाल अटल और शिक्षा सचिव पवन कुमार गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश अजय फौजदार और अन्य की अवमानना याचिका पर दिया.
 
अवमानना याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इससे पहले भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इन्हें वापस ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया. इस बीच निकली पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया है.
 
 
अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने आदलत को बताई ये बात
अवमानना याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पूर्व में भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इन्हें वापस ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया. इस बीच निकली पीटीआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया.
 
15 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट ने दिए थे ओबीसी आरक्षण के लाभ देने के आदेश
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर पूर्व में 15 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का लाभ देने के आदेश दिए थे. याचिका में कहा गया कि करीब एक साल के बाद भी राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया है. ऐसे में दोषी अवमाननाकर्ताओं को दंडित किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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