Mumbai: तीन तलाक देने पर की थी FIR, अब पति ने 11 फर्जी प्रोफाइल बनाकर किया पत्नी का यौन उत्पीड़न
मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए 11 फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसे अश्लील मैसेज किए थे.

मुंबई: ओशिवारा पुलिस (Oshiwara Police) ने मंगलवार को जोगेश्वरी (पश्चिम) के एक 27 वर्षीय शख्स को अपनी पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के लिए इंस्टाग्राम पर ग्यारह फर्जी प्रोफाइल (Fake Profile) बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी ने पिछले साल तीन तलाक देने के लिए उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था.
पीड़िता को 11 इंस्टाग्राम अकाउंट से मिले थे आपत्तिजनक मैसेज
30 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने माता-पिता और तीन साल की बेटी के साथ रहती है. उसने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर तीन प्रोफाइल हैं, एक खुद के लिए, एक उसकी तीन साल की बेटी के लिए और एक उसके कूकिंग वीडियो के लिए. दिसंबर 2021 में, शिकायतकर्ता को अज्ञात इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्लील मैसेज आने शुरू हुए थे. पहले तो उसने उन्हें नजरअंदाज किया लेकिन धीरे-धीरे अपशब्दों की संख्या बढ़ती गई. फिर उसने अपनी बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक किया और उसे कई अकाउंट से इसी तरह के आपत्तिजनक मैसेज आए थे. महिला ने कुल मिलाकर ऐसे 11 इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी पुलिस को दी है.
पीड़िता ने ओशीवारा थाने में कराई थी शिकायत दर्ज
पीड़िता ने बताया कि लगातार आ रहे अश्लील मैसेजों से परेशान होकर उसने इस साल फरवरी में ओशिवारा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया जहां आईपीसी की धारा 500, 501, 504, 506, 509 और आईटी अधिनियम की 66 सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया जो शिकायतकर्ता का पति निकला. पुलिस को तब पता चला कि आरोपी ने 2021 में शिकायतकर्ता को तीन तलाक दिया था और पत्नी ने बाद में पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत केस भी दर्ज कराया था. इसी के बाद पति ने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था.
आरोपी पति को मिली जमानत
हालांकि आरोपी को मंगलवार को अंधेरी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी. दरअसल अपराध जमानती है और पुलिस हिरासत के लिए कोई उचित आधार नहीं था.
ये भी पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























