मराठी भाषा विवाद: RTO से हिंदी में बात करने वाले चालकों पर होगा एक्शन
Marathi Language Controversy: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले गैर-मराठी चालकों के लिए दी गई 105 दिन की मोहलत खत्म हो गई. परिवहन मंत्री ने कहा अगर मराठी नहीं बोली तो लाइसेंस रद्द होगा.

महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले गैर-मराठी ड्राइवरों के लिए दी गई 105 दिन की मोहलत खत्म हो गई है. अब 18 अगस्त से परिवहन विभाग ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा, जिन्हें कामचलाऊ मराठी भी नहीं आती. नियम नहीं मानने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने से लेकर हमेशा के लिए रद्द तक हो सकता है.
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को कहा कि ड्राइवरों को मराठी का बुनियादी ज्ञान देने के लिए 1 मई से 15 अगस्त तक 105 दिन का समय दिया गया था. यह समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है. परिवहन विभाग जांच के दौरान यह देखेगा कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी मराठी आती है या नहीं.
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मराठी नहीं बोलने पर होगा लाइसेंस रद्द
अगर किसी ड्राइवर को बुनियादी मराठी नहीं आती, तो उसे तुरंत लाइसेंस रद्द करने के बजाय पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा. इस दौरान ड्राइवर को मराठी सीखकर अपनी दक्षता साबित करनी होगी. अगर एक महीने में मराठी सीख ली तो लाइसेंस चलता रहेगा.
अगर नोटिस खत्म होने के बाद भी ड्राइवर जरूरी मराठी नहीं सीख पाता है तो उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. तीन महीने के सस्पेंशन के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है.
सरकार ने मराठी भाषा सीखने रखा कार्यक्रम
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सरकार द्वारा मराठी सीखने के लिए कार्यक्रम रखा गया है. प्रमाण पत्र होने के बाद भी हमारे RTO लेवल के अधिकारी आपसे संवाद करेंगे. संवाद मराठी में होगा. आपको मराठी बोलना नहीं आती होगी तो कार्यवाही करेंगे.
उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में आते हो. रोजी रोटी कमाते हो. तो मराठी का सामान करना होगा." उन्होंने यह भी कहा, "जिन 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोगों ने मराठी भाषा सीख ली है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. हमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो मराठी नहीं सीखते हैं.'
मराठी नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलेगा- प्रताप सरनाईक
प्रताप सरनाईक ने कहा, "हमारी सरकार चाहती है कि लोग यहां काम करने आएं. अगर आप कहते हैं कि आप मराठी नहीं सीखेंगे, तो काम नहीं चलेगा. जो लोग मराठी नहीं जानते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
मंत्री ने बताया कि मराठी नहीं सीखे तो पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा. नहीं सीखते हैं तो 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. हमारे RTO से मराठी में संवाद नहीं करते हैं तो पूरी तरह लाइसेंस रद्द किया जाएगा.
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