Maharashtra: लाउडस्पीकर को नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस की चेतावनी, पढ़ लें SOP
Maharashtra Loudspeaker News: लाउडस्पीकर से शोर की शिकायत मिली तो पुलिस मौके पर जाकर जांच करेगी. नियम तोड़ने पर एफआईआर होगी. जुर्माना लगेगा और लाउडस्पीकर जब्त किया जा सकता है.

छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र पुलिस ने शोर प्रदूषण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अनाधिकृत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और निर्धारित शोर स्तरों के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है. खास तौर पर धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है.
पुलिस के निर्देश- कोई नहीं बचेगा
महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) निखिल गुप्ता ने सभी पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई को और तेज करने को कहा गया है. छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने कहा, "चाहे धार्मिक स्थान हो या सार्वजनिक, कानून सबके लिए बराबर है. लाउडस्पीकर का उपयोग नियमों के दायरे में करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी."
SOP में क्या है खास?
नई एसओपी के तहत, शोर की शिकायत मिलते ही एक उप-निरीक्षक या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचेगा. उनके साथ दो तटस्थ साक्षी और एक शोर मीटर होगा, जिससे डेसिबल स्तर मापा जाएगा. इसकी पूरी जानकारी, जैसे जगह का पता, मालिक का नाम, प्रतिष्ठान का प्रकार (धार्मिक या अन्य), और क्षेत्र का जोनिंग (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या साइलेंट), एक पंचनामे में दर्ज होगी. अगर जोनिंग साफ नहीं है, तो क्षेत्र के मुख्य उपयोग के आधार पर इसे तय किया जाएगा. एसओपी में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे का समय भी तय किया गया है.
कार्रवाई का रोडमैप
मौके का मुआयना करने के बाद, अधिकारी अपनी रिपोर्ट पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को सौंपेगा. इसके बाद चेतावनी दी जा सकती है या कानूनी कार्रवाई के तहत FIR दर्ज की जा सकती है.
उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. MPCB भी पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर लाउडस्पीकर जैसे उपकरण जब्त होंगे और मुकदमा चलाया जाएगा.
जनता को राहत, शोर पर लगाम
महाराष्ट्र पुलिस का यह कदम शोर प्रदूषण को रोकने और लोगों को शांत माहौल देने की दिशा में अहम है. यह नियम सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर एकसमान लागू होंगे, ताकि कानून का सख्ती से पालन हो.
Source: IOCL






















