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Defamation case: कंगना रनौत ने मांगी थी पेशी से छूट, कोर्ट ने कहा- सेलेब हैं लेकिन आरोपी भी

Maharashtra: गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में पेश होने से स्थायी छूट के लिए कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया.

Defamation case: गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में पेश होने से स्थायी छूट के लिए कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया. मुंबई के अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा है कि अभिनेता मुकदमे में सहयोग करने के इरादे से अब तक उसके सामने पेश नहीं हुए हैं.

अदालत ने मंगलवार को मामले में पेश होने से स्थायी छूट की मांग करने वाली रनौत की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट का विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया. अदालत ने यह भी कहा कि मामले में आरोप तय किए जाने के साथ, स्थायी छूट के लिए उसकी याचिका समय से पहले है, जबकि उसे आश्वासन दिया गया है कि इसे एक प्रासंगिक स्तर पर फिर से माना जा सकता है.

इसने यह भी कहा कि अगर उसे इस स्तर पर अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाती है, तो शिकायतकर्ता अख्तर, एक वरिष्ठ नागरिक, को 'गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित' किया जाएगा और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं होगी. अख्तर द्वारा अदालत में दायर एक शिकायत के आधार पर रनौत मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद 2020 में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए. पिछले साल अदालत ने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्हें समन जारी किया था.

अदालत ने कहा कि रनौत ने पहली बार पेश होने पर स्थायी छूट के लिए अर्जी दी थी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर आर खान ने अपने आदेश में कहा, “प्रति विपरीत, आरोपी इस मामले की सुनवाई के लिए अपनी पसंद के तरीके से अपनी शर्तों को निर्धारित कर रहा है. बेशक, आरोपी अधिकार के रूप में स्थायी छूट का दावा नहीं कर सकता. आरोपी को कानून की स्थापित प्रक्रिया और उसके जमानत बांड के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा. निःसंदेह, एक सेलिब्रिटी होने के नाते, आरोपी के पास अपने पेशेवर कार्य हैं लेकिन वह यह नहीं भूल सकती कि वह इस मामले में एक आरोपी है. मुकदमे की निष्पक्ष प्रगति के लिए, मामले में उनका सहयोग आवश्यक है, ”

उन्होंने कहा कि रनौत ने अपना मन बना लिया था कि उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है और उनके वकील कानूनी औपचारिकताओं को देखेंगे. कोर्ट ने कहा कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक मामले में आगे बढ़ने के लिए कम से कम एक बार आरोपी की मौजूदगी जरूरी है. उन्होंने कहा, "अगर आरोपी को इस समय स्थायी रूप से छूट दी जाती है, तो शिकायतकर्ता, एक वरिष्ठ नागरिक, गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा और मुकदमे में कोई प्रगति नहीं होगी," 

रनौत ने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह हिंदी फिल्म उद्योग में शीर्ष अभिनेताओं में से एक हैं और उन्हें काम के लिए लगातार यात्रा करने की जरूरत है, जिससे उनके लिए अदालत में उपस्थित होना मुश्किल हो गया है. वहीं, अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह मुंबई में होने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हो रही थी और अदालत के प्रति "अनौपचारिक दृष्टिकोण" दिखा रही थी.

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