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बदलापुर कांड: एनकाउंटर मामले में 5 पुलिसकर्मी दोषी, बंदूक पर नहीं मिले आरोपी के उंगलियों के निशान

Badlapur Sexual Assault Case: बदलापुर एनकाउंटर मामले में दोषी 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. उन्हें मजिस्ट्रेट जांच में दोषी पाया गया है.

Badlapur Encounter Case: महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आई है. मजिस्ट्रेट की जांच में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के मामले में पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया गया है. मजिस्ट्रेट ने सोमवार (20 जनवरी) को जांच रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपी.

मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में क्या है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक के साथ झगड़े में पांच पुलिसकर्मियों द्वारा प्रयोग किया गया बल अनुचित था और ये पांचों पुलिसकर्मी मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार हैं. रिपोर्ट के अनुसार, बंदूक पर मृतक के उंगलियों के निशान नहीं हैं, पुलिस के अनुसार उसने इसी बंदूक से गोली चलाई थी.

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पुलिसकर्मियों का यह निजी बचाव कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, अनुचित है तथा संदेह के घेरे में है.

अगस्त 2024 की है घटना

अक्षय शिंदे (24) को अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय के अंदर दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह स्कूल में अटेंडेंट था. सितंबर में तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाते समय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई.

पुलिस ने तब दावा किया था कि उसने पुलिस वैन में सवार एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली, गोलियां चलाईं और जवाबी गोलीबारी में मारा गया.  कानून के तहत, उन मामलों में मजिस्ट्रेट जांच शुरू की जाती है जहां पुलिस हिरासत में किसी आरोपी की मौत हो जाती है.

पिता ने दाखिल की थी याचिका

एनकाउंटर पर संदेह जताते हुए अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने दावा किया था कि, ''उनके बेटे को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मारा है.'' 

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वैन में मौजूद पांच पुलिसकर्मी आरोपी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं.

पीठ ने कहा कि कानून के मुताबिक अब पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी. अदालत ने सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर से कहा कि वह दो हफ्ते में पीठ को बताएं कि मामले की जांच कौन सी जांच एजेंसी करेगी.

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मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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