MP News: भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, इन 3 बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी
MP News: भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक, सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी.
MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal) में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की. इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है.
भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपये तक, सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी. योजना का लाभ लेने वाले परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. योजना में हितग्राहियों को बैंक की ओर से वितरित और शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित निगम की तरफ से वहन किया जाएगा.
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में मिलेंगे इतने रुपये का लोन
आवश्यकतानुसर इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों से ऋण दिलवा कर हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ-साथ बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 5 सालों के लिए दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में मुख्यत: अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत और ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकि शिक्षा कौशल विकास और रोजगार, आयुष और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग आदि से या जिला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना परियोजना में किया जाना संभव न हो और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी और आवश्यक हो, को वित्त पोषण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर प्रदान की जाएगी.
ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- 2021 का अनुमोदन
योजना में स्व-रोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार सबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा. परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य होगा. कैबिनेट बैठक में
मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्तुत ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- 2021 का अनुमोदन किया. इसमें ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए मार्गों का सूत्रीकरण किए जाने, मार्गों के अनुसार कलर कोडिंग किए जाने, कलर कोडिंग के अनुसार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जाने, युक्तियुक्त संख्या में ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाए जाने और ऑटो रिक्शा पर रूट नंबर, रूट इंडिकेटर, ऑटो रिक्शा स्टैंड का विवरण और मार्ग का विवरण दर्ज करने आदि के संबंध में योजना पर सहमति दी.
मंत्रिपरिषद ने होमगार्ड जवानों के बाध्यकाल ऑफ में विसंगति समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम-2016 के नियम-27(ग) में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया. पूर्व में प्रचलित अनुसार वर्ष 2016 और उसके बाद होमगार्ड सैनिक की सेवा में आए सैनिकों को 12 माह में 10 माह आहूत कर्त्तव्य (कॉल आउट ड्यूटी) का प्रावधान था. संशोधित नियमानुसार अब होमगार्ड के सभी सैनिकों को 36 माह में 34 माह आहूत (कॉल आउट ड्यूटी) पर लिया जाएगा. मंत्रिपरिषद ने बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 स्वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड से एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने की स्वीकृति दी.
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एसडीईआरएफ में 1500 हो जाएगा अब कुल स्वीकृत बल
एसडीईआरएफ में अब कुल स्वीकृत बल 1500 हो जाएगा. एसडीईआरएफ में 950 स्वयसेवी होमगार्ड को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने पर लगभग 11 करोड़ 11 लाख रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होगा. मंत्रि परिषद ने राजस्व विभाग की, वार्ड क्रमांक-70 लाला लाजपत राय वार्ड, ग्राम मोहनिया, तहसील रांझी, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति, जिसका खसरा क्रमांक 33 कुल रकबा 9600 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 3 करोड़ 51 लाख 51 हजार 515 रुपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 2 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने और एच-1 निविदाकार की ओर से निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध और रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का फैसला लिया गया.
मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड नं. 6, छत्रसाल वार्ड, वाणिज्यिक कर कार्यालय के पास, जिला दमोह, मध्यप्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका नजूल शीट नं. 63-77 प्लॉट नं. 147/1/1 कुल रकबा 668.90 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि एक करोड़ 35 लाख 84 चौरासी हजार रुपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 43 लाख रुपये से अधिक है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने और एच-1 निविदाकार की ओर से निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध और रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया.
ये फैसले भी लिए गए
मंत्रिपरिषद की तरफ से राजस्व विभाग की वार्ड नम्बर 61, ग्राम खजूरीकला, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल भूमि परिसम्पत्ति जिसका खसरा क्रमांक 378/1,378/2 कुल रकबा 9120 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 7 करोड़ 75 लाख 50 पचास हजार रुपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 5 करोड़ 64 लाख रुपये से अधिक है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने और एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध और रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया.
वहीं सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी को स्क्रैप के रूप में निर्वर्तन के लियए एच-1 निविदाकार मेसर्स एस.के. इंटरप्राईजेस की उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 76 लाख 80 अस्सी हजार रुपये जो कि रिजर्व मूल्य राशि 2 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक है, का अनुमोदन और एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया.