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MP: एमपी में BSP की पूर्व विधायक रामबाई को तीन महीने की जेल, MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाई सजा

Jabalpur News: बहुजन समाज पार्टी की विधायक रहीं रामबाई परिहार ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ एस कृष्णा चैतन्य के साथ अभद्रता की थी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था.

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में बीएसपी (BSP) की चर्चित नेता और पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई (Rambai Parihar) परिहार को जबलपुर (Jabalpur) की एमपी-एमएलए विशेष अदालत (MP-MLA Special Court) ने दमोह कलेक्टर से अभद्रता के मामले में तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने उन्हें एक अन्य मामले में भी तीन महीने की सजा अलग से सुनाई है.

दरअसल बहुजन समाज पार्टी की विधायक रहीं रामबाई परिहार ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ एस कृष्णा चैतन्य के साथ अभद्रता की थी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था. इस मामले में कलेक्टर की गवाही के बाद जबलपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने रामबाई को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दमोह जिले में ही बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी देने के एक मामले में भी अदालत ने रामबाई को अलग से तीन महीने जेल की सजा दी है.

कलेक्टर के साथ की थी अभ्रदता
विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वह वायरल वीडियो भी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसमें रामबाई परिहार दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्णा चैतन्य के साथ अभद्रता करती नजर आ रही थीं. एमपी एमएलए कोर्ट ने वायरल वीडियो और तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्णा चैतन्य और अन्य गवाहों के बयानों के बाद पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है.

पहले भी कोर्ट से मिली थी सजा
मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर के एमपी-एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा कि कलेक्टर और विधायक दोनों ही लोक सेवक होते हैं. एक विधायक के तौर पर लोक सेवक का इस तरह का आचरण अशोभनीय है. यह अपराध की श्रेणी में आता है. इस टिप्पणी के साथ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को सजा सुनाई है. बता दें एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने कुछ दिनों पहले दमोह जिले की पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई परिहार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई थी. राम बाई के साथ दो अन्य आरोपियों को धारा 186 के तहत कोर्ट उठने की सजा के साथ 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला?
मजिस्ट्रेट ने यह हिदायत भी दी है कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह की हरकत की गई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी. साल 2018 में कलेक्टर के आदेश पर कृषि उपज मंडी बटियागढ़ में किसानों की दलहन फसल चना, मसूर और सरसों की खरीदी समिति के द्वारा कराई जा रही थी.फसल की खरीदी के दौरान रामबाई परिहार अपने साथियों के साथ पहुंची और किसानों को भड़काते हुए अवैध रूप से ट्रैक्टर को मंडी में प्रवेश करा दिया. उन्होंने रोड पर जाम लगवा दिया था, जिससे शासकीय काम बाधित हुआ था. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया गया था.

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