सांसद इंजीनियर रशीद को दो दिनों की कस्टडी पैरोल, महबूबा मुफ्ती बोलीं- 'राम रहीम महीनों...'
Engineer Rashid Custody Parole: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद पैरोल की मांग को लेकर अनशन पर थे. आखिरकार उनके अनशन का असर हुआ और उन्हें पैरोल मिल गई है.

Jammu Kashmir News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (10 फरवरी) अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर रशीद (Enginner Rashid) को दो दिन की हिरासत पैरोल दी है. मिली जानकारी के मुताबिक रशीद को संसद में उपस्थित होने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल दी गई है. अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्हें इंटरनेट का उपयोग करने या मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है.
एनआईए द्वारा कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी करार दिए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में हैं. उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना गया था.
पैरोल की मांग को लेकर अनशन पर थे इंजीनियर रशीद
संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर रशीद पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर थे. उनकी जमानत याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है, एनआईए ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए जमानत का विरोध किया है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने पैरोल दिए जाने में देरी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि यह वास्तव में "लोकतंत्र की मां" का काम है. उन्होंने आगे कहा कि गुरमीत सिंह जो खुद को राम रहीम भी कहता है, रेप और हत्या के आरोप में दोषी है, जेल से छूटने के बाद कई महीनों से पैरोल पर बाहर है.
Gurmeet Singh also calling himself Ram Rahim , convicted in rape and murder charges , has been out on parole for months since his imprisonment. Meanwhile, we have the honorable MP Engineer Rashid, who has finally been granted just two days of custody parole to attend Parliament,…
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 10, 2025
केवल दो दिन की पैरोल मिलने पर बिफरीं महबूबा
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बीच कहा, "गुरमीत सिंह, जो स्वयं को राम रहीम भी कहता है, रेप और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद भी महीनों पैरोल पर बाहर रहता है. वहीं, हमारे सम्माननीय सांसद इंजीनियर रशीद को संसद में भाग लेने के लिए केवल दो दिन की हिरासत पैरोल दी गई है, वह भी केवल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद."
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Source: IOCL





















