हटाया जाएगा संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा? नगर निगम आयुक्त ने सुनाया अपना फैसला
Sanjauli Mosque: नगर निगम आयुक्त ने शिमला की संजौली मस्जिद के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है. इसके लिए दो महीने का वक्त दिया गया है.
Shimla Mosque Latest Update: नगर निगम आयुक्त ने शिमला की संजौली मस्जिद के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है, जिसे खुद ही मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी. इसके लिए दो महीने का वक्त दिया गया है.
नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा. आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है. मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई 21 दिसंबर, 2024 को होगी. नगर निगम शिमला की आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने शाम को 4:48 पर यह फैसला सुनाया.
इसके अलावा नगर निगम शिमला के आयुक्त ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वकील जगत पॉल ने स्थानीय लोगों की तरफ से पार्टी बनने की अपील की थी. नगर निगम की आयुक्त ने कहा कि इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों के पार्टी बनने से कोई असर नहीं पड़ेगा. ऐसे में वह इस याचिका को खारिज कर रहे हैं. वकील जगत पाल का कहना है कि अब इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जाएंगे और मांग करेंगे कि उन्हें इस मामले में पार्टी बनाने के निर्देश दिए जाएं.
वहीं, वक्फ बोर्ड के वकील भूप सिंह ठाकुर ने कहा कि नगर निगम के आयुक्त इस मामले में फैसला सुनाया है. वह विस्तृत ऑर्डर पढ़ेंगे और इसके बाद ही अपना रूप स्पष्ट करेंगे. नगर निगम आयुक्त ने निर्माण हटाने के लिए दो महीने का वक्त दिया है. विस्तृत ऑर्डर पढ़ने के बाद ही वे अपनी बात रख सकेंगे.
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