संजौली अवैध मस्जिद मामले में हुई सुनवाई, वक्फ बोर्ड नहीं पेश कर पाया दावे से जुड़े दस्तावेज
Sanjauli Mosque Case: शिमला की संजौली मस्जिद के मालिकाना हक के मामले में नगर निगम अदालत में सुनवाई हुई. वक्फ बोर्ड दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अदालत ने अगली सुनवाई 3 मई को तय की है.

Shimla News: शिमला के विवादित अवैध संजौली मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त अदालत चक्कर में सुनवाई हुई. नगर निगम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मालिकाना हक के दावे वाले दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड से आए वकील अपने मालिकाना हक को लेकर कागजात पेश नहीं कर सके.
इसके अलावा मस्जिद का मंजूर नक्शा भी कोर्ट में पेश नहीं कर सके. हालांकि वक्फ बोर्ड ने नगर निगम अदालत में अपना पक्ष रखा कि उन्होंने मस्जिद के कागजात और नक्शा लेने के लिए केस किया हुआ है. जिसकी सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. मामले में अगली सुनवाई 3 मई को निश्चित की गई है.
ऊपरी तीन मंजिल दो महीने के भीतर तोड़ने के दिए थे आदेश
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बीते साल 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिल दो महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे. निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम चला हुआ है. लेकिन पैसे की कमी का हवाला देकर काम धीमी रफ्तार के साथ किया जा रहा है. हालांकि नगर निगम के जेई ने कोर्ट से ये भी मांग की है कि यदि संजौली मस्जिद कमेटी मस्जिद नहीं तोड़ती है तो नगर निगम शिमला को तोड़ने के आदेश दिए जाएं.
'पूरी मस्जिद अवैध रूप से बनी है'
नगर निगम के जेई ने संजौली मस्जिद को लेकर चार रिपोर्ट में लिखित में दिया कि पूरी मस्जिद अवैध रूप से बनी है. पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2010, दूसरी रिपोर्ट 14 दिसंबर 2019, तीसरी रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2024 और चौथी रिपोर्ट 12 मार्च 2025 को दी गई. जिनमें सभी पांच मंजिलों के अवैध रूप से बनने की बात लिखी गई है.
'कोई भी औपचारिकता नहीं की गई पूरी'
नगर निगम के मुताबिक पुरानी एक मंजिल मस्जिद को तोड़कर कर पांच मंजिला नई मस्जिद बनाई गई, जिसको बनाने के लिए कोई भी औपचारिकता पूरी नहीं की गई. 2010 से मामला नगर निगम शिमला में चला लेकिन एक तरफ मामला चलता रहा दूसरी तरफ अवैध मस्जिद बनती रही. जब बीते साल सितंबर माह में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे तो मामला उजागर हुआ.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में नौतोड़ वन भूमि मामले में फिर राज्यपाल से मिले राजस्व मंत्री, क्या है पूरा विवाद?
Source: IOCL























