Himachal: हिमाचल विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कोर्ट जाएंगे अयोग्य विधायक, कानूनी पहलुओं पर कर रहे मंथन
Himachal Pradesh News: हिमाचल विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेस के छह बागी विधायक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. इसे लेकर वे कानूनी पहलुओं पर विचार चल रहा है.
Himachal Political Crisis: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में छह बागी विधायकों के सदस्यता रद्द हो चुकी है. इस मामले में अब अयोग्य घोषित हो चुके विधायक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. इसे लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. अयोग्य करार दिए जा चुके विधायक सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा कोर्ट जाएंगे. वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के उसे फैसले को चुनौती देंगे, जिसमें उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार हो चुके विधायक सुधीर शर्मा ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि जल्दी में कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे. इस मामले में वह कानूनी राय ले रहे हैं. विधानसभा स्पीकर ने उन्हें अपनी बात रखने का समय नहीं दिया. यह फैसला आनन-फानन में लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, यह सभी नेता सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले जाने-माने वकीलों से कानूनी राय ले रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए हुए वोटिंग में इन सभी छह कांग्रेस विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला था. इससे पहले 26 फरवरी को जब कांग्रेस विधायक दल की ओर से बजट के कटौती प्रस्ताव पर मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया, तो यह विधायक उसमें मौजूद नहीं रहे. इसके बाद 28 फरवरी को बजट पारण के दौरान भी यह छह विधायक मौजूद नहीं रहे. इसी मामले में संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा स्पीकर को शिकायत दी. इसी शिकायत पर विधानसभा स्पीकर ने बतौर ट्रिब्यूनल चेयरमैन सुनवाई करते हुए सदस्यता को रद्द कर दिया है.अब अयोग्य विधायक अदालत में फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं.
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