BJP नेता मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने दोबारा खोला रेप का मामला
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ रेप केस दोबारा खुलेगा. कोर्ट ने पीड़िता की याचिका मंजूर की, उसे 30 जुलाई को पक्ष रखने की अनुमति मिली.

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल की परेशानी अब एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है. सोलन जिला अदालत, सोलन ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ रेप मामले को फिर से खोलने की याचिका को स्वीकार कर लिया है.
पीड़ित महिला को 30 जुलाई को कसौली कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई है. महिला ने पहले केस बंद होने के बाद सोलन कोर्ट में याचिका दायर की थी.कथित रेप मामले को दोबारा से शुरू करने की याचिका को सोलन अदालत ने मंजूर कर लिया है.
बिना उनको सुने मामले की क्लोजर रिपोर्ट दे दी- पीड़िता
पीड़िता ने कसौली में केस बंद होने के बाद, सोलन अदालत में इस केस को दोबारा री-ओपन करने की याचिका लगाई थी. उन्होंने तर्क दिया था कि बिना उनको सुने ही मामले की क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई थी.
यहां गौर रहे कि कसौली पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद बड़ौली और मित्तल के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही थी. इसके आधार पर पुलिस ने केस को बंद करने की अर्जी दी, जिसे कसौली कोर्ट ने 12 मार्च को स्वीकार कर लिया था.
महिला को बयान देने के लिए 2 बार समन भेजे गए थे- पुलिस
पुलिस का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला को बयान देने के लिए दो बार समन भेजे गए थे, लेकिन दोनों बार अलग-अलग पतों पर महिला समन रिसीव नहीं कर सकी. इसके बाद अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया.
मामला दिल्ली निवासी महिला के लगाए गए कथित रेप के आरोपों से जुड़ा है. महिला ने पहले से बंद किए गए केस को दोबारा खोलने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में रिविजन पिटीशन दायर की थी. पीड़िता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि निचली अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना ही पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था.
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Source: IOCL






















