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बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शरजील इमाम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मांगी है 14 दिन की जमानत
Sharjeel Imam News: शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मांगी थी. ताकि वह बिहार बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकें.

दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है. उन्होंने यह जमानत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी.
शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि शरजील की नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए अंतरिम जमानत की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में ही दी जानी चाहिए थी. इस पर एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेई ने शरजील के वकील को याचिका वापस लेने की इजाजत दी.
शरजील ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मांगी थी. ताकि वह बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकें. अपनी याचिका में उन्होंने खुद को पॉलिटकल कैदी और स्टूडेंट एक्टिविस्ट बताया था. कोर्ट में दाखिल अर्जी में उन्होंने कहा कि वह अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं,जहां दो चरणों में 10 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच मतदान होना है.
सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामले में है अरेस्ट
शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं. उन्हें नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्हें अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन वह अभी भी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जेल में हैं.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उन पर यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम और उमर खालिद सहित सात अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
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