Delhi: MCD स्कूल में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला, आरोपी चपरासी सस्पेंड, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस
MCD School Rape News: दिल्ली पुलिस ने बताया कि छात्रा से गैंगरेप के आरोपी की पहचान अजय के रूप में हुई और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है. फिलहाल, वह गाजियाबाद में रहता था.

MCD School Rape Case: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के एक स्कूल के 54 साल के चपरासी को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर पांचवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक गैंगरेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद एमसीडी ने भी चपरासी को निलंबित कर दिया है. सात ही प्रिंसिपल और क्लास टीचर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह मामला दिल्ली के शाहदरा जोन (Shahdara Zone) के घरौली-1 एमसीडी प्राइमरी स्कूल का है.
इससे पहले पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अजय के रूप में हुई और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था. फिलहाल, वह गाजियाबाद में रहता था. पुलिस ने बताया कि उसके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, अजय पिछले दस साल से दिल्ली नगर निगम की ओर से संचालित स्कूल में चपरासी के रूप में काम कर रहा था.
सालाना परीक्षा में भी नहीं बैठी छात्रा
पुलिस ने बताया कि घटना 14 मार्च को हुई थी. घटना के बाद से छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और वह सालाना परीक्षा में भी नहीं बैठी. पुलिस के मुताबिक, घटना का पता उस वक्त चला जब छात्रा की शिक्षिका ने उसके भाई से संपर्क किया और सालाना परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की. इसके बाद उसके भाई ने शिक्षिका को घटना की जानकारी दी.
आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर किया था बेहोश
थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 'आरोपी चपरासी उसे स्कूल से एक अज्ञात स्थान पर ले गया और उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया.' पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि गाजीपुर स्कूल की प्रधानाध्यापक ने बुधवार को घटना की सूचना दी. पुलिस ने बताया कि छात्रा को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच और काउंसलिंग की गई.
इन धारों में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें- NDMC की बैठक में फैसला- इन 12 सड़कों की होगी मरम्मत, बिजली सप्लाई से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा
Source: IOCL























