दिल्ली दंगा मामले में मंत्री कपिल मिश्रा को राहत, रॉउज एवन्यू कोर्ट से आया ये अपडेट
Kapil Mishra News: यह मामला यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दाखिल उस याचिका से जुड़ा है जिसमें मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.

Kapil Mishra News: साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की जांच पर लगी रोक को रॉउज एवन्यू कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ा दिया है. स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने यह आदेश पारित किया. कोर्ट को सूचित किया गया कि 9 अप्रैल को कुछ प्रतिवादियों को जारी किए गए नोटिस अब तक तामील नहीं हो पाए हैं. इसी के चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है.
दरअसल, 9 अप्रैल को रॉउज एवन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने कपिल मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच पर 21 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी. यह याचिका मिश्रा द्वारा एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी.
'पहली नजर में बनता है संज्ञेय अपराध'
मामले में वरिष्ठ वकील पी.के.दुबे ने कपिल मिश्रा की ओर से पैरवी की, जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने पक्ष रखा. इससे पहले 1 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरेशिया ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध बनता है और मामले में आगे जांच की आवश्यकता है.
दिल्ली पुलिस ने किया ये दावा
यह मामला यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दाखिल उस याचिका से जुड़ा है जिसमें मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि कपिल मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी.
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Source: IOCL























