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Delhi: मनीष सिसोदिया को नए बैंक अकाउंट के लिए हस्ताक्षर करने की इजाजत, कोर्ट से कही ये बात

Delhi Court News: मनीष सिसोदिया को एक मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट में पेश किया गया, वे अभी आबकारी नीति मामले में न्यायिकक हिरासत में है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की है.

Delhi Court on Manish Sisodia: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को नया बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की शुक्रवार (25 अगस्त) को अनुमति दे दी. अदालत ने यह इजाजत इस बात पर गौर करते हुए दिया कि, 'प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के दौरान सिसोदिया के पिछले बैंक खाते पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को लिखे एक अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी. इस पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक के रूप में उनका (मनीष सिसोदिया) वेतन उनके द्वारा खोले जाने वाले नए खाते में जमा किया जाए. न्यायाधीश ने यह निर्देश तब दिया जब सिसोदिया ने कहा कि बैंक की शकरपुर शाखा में उनके पिछले बचत खाते पर ईडी ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसमें उनका वेतन जमा किया जा रहा था. सिसोदिया ने दावा किया कि इसके कारण उनके परिवार को घर खर्च पूरा करने में मुश्किल हो रही है.

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बैंक खाता खोलने को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नया बैंक खाता खोलने के लिए संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी. न्यायाधीश ने कहा, 'आरोपी को नया बैंक खाता खोलने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके नाम पर नया खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर प्राप्त करने की अनुमति अदालत के सत्यापन के तहत दी जा रही है.'

इसे डेट में होगी अगली सुनवाई

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कार्यवाही के दौरान अदालत में पेश किया गया था. वह वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा दर्ज आबकारी नीति से संबंधित मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई अगले माह यानि 22 सितंबर को करेंगी.

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