Delhi House Tax: दिल्ली में AAP के ऐलान से MCD में आपको कितना होगा फायदा?
MCD Property Tax: दिल्ली एमसीडी में आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली वाले अगर साल 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करते हैं तो उन्हें पिछले बकाए हाउस टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

Delhi MCD News: दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से दिल्ली की राजनीति नए मुंहाने पर है. जहां बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए एमसीडी में एक के बाद एक फैसले तेजी से ले रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, मेयर महेश खींची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल ने अलग-अलग मसलों पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधित किया.
दिल्ली एमसीडी में सदन के नेता मुकेश गोयल ने इस दौरान दिल्ली वालों के हित में बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आप ने चुनावी वादों के मुताबिक एमसीडी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से एमसीउी हाउस टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) में व्यापक फेरबदल करने का फैसला लिया है.
हमने MCD में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का वादा किया था और आज हमारी सरकार के House Tax को लेकर लिए गए फ़ैसले से भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट लगेगी।
— AAP (@AamAadmiParty) February 24, 2025
दिल्ली MCD के House Tax को विभिन्न श्रेणियों में Half और माफ़ करने से जनता को राहत मिलेगी।
-@Mukeshgoelaap pic.twitter.com/XyWihBuBcx
AAP के फैसले से दिल्ली में किसे कितना मिलेगा फायदा?
मुकेश गोयल के मुताबिक एमसीडी के दायरे में आने वाले प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाउस टैक्स समय पर जमा कराएंगे तो उनका पिछला बकाया पूरा माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा.
आप नेता मुकेश गोयल के अनुसार 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स भी माफ किया जाएगा. जिन घरों में दुकानें चल रही हैं, उनका भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा. आप के इस फैसले से भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट लगेगी. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली MCD के House Tax को विभिन्न श्रेणियों में Half और माफ करने से जनता को राहत मिलेगी.
आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली में ऐसे हैं, जिनको हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता. अब इन हाउसिंग अपार्टमेंट का 25 प्रतिशत हाउस टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया है.
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Source: IOCL





















