पंचायत चुनाव से पहले सम्राट सरकार का आदेश, एक परसेंट से कम खर्च हुआ तो मुखिया-सचिव होंगे जिम्मेदार
Bihar News In Hindi: सम्राट सरकार ने बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सख्त निर्देश दिया है कि एक प्रतिशत से कम खर्च करने वालों कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए मुखिया और पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे.

बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सम्राट सरकार ने राज्य के पंचायत में खर्च को लेकर बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें साफ निर्देश दिया गया है कि एक प्रतिशत से कम खर्च करने वालों पर कार्रवाई होगी. इसमें मुखिया और पंचायत सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि जो पंचायत की जो भी निकासी होती है वह मुखिया और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से डोंगल के आधार पर ही निकासी की जाती है.
पंचायती राज विभाग के निर्देश, 15 लाख से ऊपर काम करने पर कार्रवाई
पंचायती राज विभाग ने पंचायत के खर्च को लेकर सख्त निर्देश दिया है, इसमें 15 लाख रुपए से ऊपर बिना टेंडर के काम होने पर कार्रवाई की जाएगी. निर्देश में कहा गया है की नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना सम्भव है. साथ ही जर्जर पंचायत भवनों पर भी कार्रवाई होगी. पंचायत में काम करने वाले लापरवाह एजेंसियों पर जुर्माना लगेगा तो अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्राथमिकता भी मिलेगी. इसके साथी ही विभाग की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियां ब्लैकलिस्ट की जाएंगी.
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बुधवार को 32 साल बाद पंचायत के परिसीमन बिल को मिली मंजूरी
बता दें की सम्राट सरकार पंचायत चुनाव से पहले पंचायत को लेकर एक्शन मोड में है. बीते बुधवार (15 जुलाई) को चुनाव से पहले 32 साल बाद पंचायत के परिसीमन बिल की मंजूरी दी है तथा गांव के विस्तार के लिए कर दर एवं शुल्क 2026 का गठन भी किया है, जिसमें शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों पर, व्यवसाय करने वाले से टैक्स लिया जाएगा. अब पंचायत में हो रहे धांधली पर विभाग और सम्राट सरकार द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है.
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