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Bihar Niyojit Shikshak: बिहार के नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, तीन बार दे सकेंगे परीक्षा, सैलरी नियम सब कुछ जानिए
Bihar Teacher New Rule: राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी. अगर पास हो गए तो ठीक नहीं तो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा.
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पटना: नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई है. अब प्रदेश में काम करने वाले लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा. हालांकि उन्हें परीक्षा पास करनी होगी. बुधवार (11 अक्टूबर) को शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है. सैलरी और नियम के बारे में जानें जरूरी बातें.
केवल 3 मौका, फेल होने पर हटा दिए जाएंगे
सबसे पहले यह समझ लें कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह भी इसमें नियोजित शिक्षकों को भी सुविधाएं मिलेंगी. यहां तक कि सैलरी भी बढ़ जाएगी. नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी. परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों के पास तीन मौके होंगे. अगर पास हो गए तो ठीक नहीं तो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा. नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल साल के अंदर तीन बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा.
विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन कितना होगा?
- कक्षा 01 से 05 के विशिष्ट शिक्षक: (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सहित) - 25 हजार रुपये
- कक्षा 06 से 08 के विशिष्ट शिक्षक: 28 हजार रुपये
- कक्षा 09 और 10 के विशिष्ट शिक्षक: (माध्यमिक के शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष सहित) - 31 हजार रुपये
- कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक: 32 हजार रुपये
नोट: मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता का लाभ भी मिलेगा.
सुझाव के लिए एक सप्ताह का दिया गया समय
शिक्षा नियमावली बनकर तैयार हो गई है. बता दें कि इस नियमावली का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. इस प्रारूप पर सुझाव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल (directorse.edu@gmail.com) पर सुझाव देना है.
जिले के बाहर भी होगा स्थानांतरण
विशिष्ट शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए स्थानांतरित होंगे. विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक को अनुरोध कर जिले के बाहर स्थानांतरण ले सकते हैं. हालांकि, एक विशिष्ट शिक्षक पूरे सेवा काल में केवल दो बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा.
अब पंचायत और नगर निकाय में नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. इस नियमावली के लागू होने की तारीख से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा. हालांकि परीक्षा पास करनी होगी. विशिष्ठ शिक्षक के सेवानिवृत्त, त्याग पत्र या बर्खास्त होने पर रिक्त पद पर नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नहीं की जाएगी. यह नियुक्ति या प्रोन्नति बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत होगी.
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