बिहार के किसान ध्यान दें! फसल क्षति का मिलेगा अनुदान, ऐसे करें आवेदन
बिहार के 9 जिलों की 289 पंचायतों के बाढ़ प्रभावित किसान 25 अक्टूबर तक कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या जरूरी है.

बिहार सरकार बाढ़ से फसल क्षति झेलने वाले किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देगी. सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ से प्रभावित किसान 25 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना 9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों के पात्र किसानों के लिए है. शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को विभाग की ओर से जानकारी दी गई.
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रैयत और गैर-रैयत, दोनों तरह के पंजीकृत किसान आवेदन कर सकते हैं. सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मिलेगी.
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कितनी मिलेगी सहायता?
वर्षाश्रित यानी असिंचित फसल के लिए 8,500 रुपये और सिंचित फसल के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे. गन्ने सहित शाश्वत और बहुवर्षीय फसलों के लिए दर 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है. न्यूनतम अनुदान क्रमशः 1,000, 2,000 और 2,500 रुपये तय है.
कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन?
दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना के चिह्नित प्रखंडों तथा पंचायतों के किसान आवेदन कर सकते हैं. प्रभावित क्षेत्रों की सूची डीबीटी कृषि पोर्टल पर उपलब्ध है.
रैयत किसानों को भूमि कब्जा प्रमाणपत्र (एलपीसी) या लगान रसीद देनी होगी. गैर-रैयत किसानों को वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच और कृषि समन्वयक से प्रमाणित स्वघोषणा पत्र देना होगा. इसका प्रारूप पोर्टल पर मिलेगा.
आवेदन के लिए ये दस्तावेज रखें
आवेदन से पहले 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या तैयार रखें. आधार सत्यापन और किसान परिवार का विवरण देना भी जरूरी है. परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल हैं. गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द हो सकता है.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
विभाग की वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html) या डीबीटी कृषि पोर्टल (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर योजना का लिंक और प्रभावित पंचायतों की सूची उपलब्ध है. मदद के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क करें. किसान जिला कृषि पदाधिकारी से भी जानकारी ले सकते हैं.
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