बिहार में आज से उपभोक्ताओं को लगेगा 'बिजली का झटका', जान लें ये नए नियम, वरना बिगड़ सकता है बजट
Bihar Electricity Bill New Rule: बिहार में आज से ‘टाइम ऑफ डे टैरिफ’ लागू हो रहा है. इसे टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ कहा जाता है. अब बिजली की दर समय के अनुसार बदलेगी.

बिहार में लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज 1 अप्रैल 2026 की तारीख बेहद अहम है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. दरअसल, बिहार में आज से ‘टाइम ऑफ डे टैरिफ’ लागू हो रहा है. इसे टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ कहा जाता है. अब बिजली की दर समय के अनुसार बदलेगी.
आपको बता दें कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) ने टाइम ऑफ डे टैरिफ (TOD) को मंजूरी दे दी है. इस व्यवस्था के तहत अब बिजली की दरें समय के अनुसार अलग-अलग होंगी.
क्या है 'टाइम ऑफ डे टैरिफ'
टाइम ऑफ डे टैरिफ नियम के मुताबिक, अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की दर सामान्य से करीब 20 प्रतिशत सस्ती रहेगी. यानी 100 रुपये की खपत पर सिर्फ 80 रुपये ही देने होंगे. जबकि, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक ज्यादा भुगतान करना होगा. यानी 100 रुपये की खपत पर 120 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह दर करीब 110 प्रतिशत रखी गई है
रात 11 से सुबह बजे तक लागू रहेगी सामान्य दर
हालांकि, बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर ही लागू रहेगी. इस समय किसी प्रकार की अतिरिक्त या कम दर लागू नहीं होगी. यह नियम फिलहाल 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा.
कृषि उपभोक्ताओं पर नहीं लागू होगी व्यवस्था
यह नई व्यवस्था कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी पर लागू होगी. स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता सीधे इसके दायरे में आएंगे, जिनके पास स्मार्ट मीटर नहीं है, लेकिन लोड 10 किलोवाट से अधिक है, वे भी इसमें शामिल होंगे. पहले यह प्रणाली सिर्फ औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सीमित थी. यह भी बताया गया कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी. इसका फायदा राज्य के करीब 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है.
Source: IOCL



























